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सलमान केस के गवाह ने मांगी पुलिस सुरक्षा

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुडे़ बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में उनके वकील के बीमार होने से

By Edited By: Published: Tue, 20 Jan 2015 06:14 AM (IST)Updated: Tue, 20 Jan 2015 02:56 AM (IST)

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुडे़ बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में उनके वकील के बीमार होने से सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। बावजूद इसके एक अहम गवाह ने कोर्ट से मौखिक तौर पर पुलिस सुरक्षा की मांग की। जज ने कहा कि वह लिखित अर्जी आने के बाद ही उस पर विचार करेंगे।

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सुबह अदालत लगते ही बचाव पक्ष की टीम के एक वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि खान के वकील श्रीकांत शिवा़़डे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्होंने समय देने का आग्रह किया है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 22 जनवरी तक स्थगित कर दी।

हालांकि सलमान खान के खून का नमूना [सैंपल] लेने वाले डॉ. सुहास पवार ने विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात के जरिए मौखिक तौर पर कोर्ट से पुलिस सुरक्षा दिलाने की मांग की। यद्यपि उन्होंने सुरक्षा मांगने का कोई कारण नहीं बताया। जज डीडब्ल्यू देशपांडे ने उनसे लिखित में आवेदन देने को कहा।

22 जनवरी को डॉ. पवार तथा खान को बांद्रा पुलिस स्टेशन से जेजे अस्पताल ले जाने वाले कांस्टेबल दिलीप माने की गवाही होगी।

मालूम हो कि सलमान खान की कार ने 28 सितंबर, 2002 को बांद्रा स्थित अपने घर के पास अनियंत्रित होकर एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे पांच व्यक्तियों को कुचल दिया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी और चार घायल हो गए थे।

अभियोजन के मुताबिक घटना वाली रात को सलमान के खून की जांच में अल्कोहल की मात्रा स्वीकृत सीमा से दोगुनी अधिक पाई गई थी।

इसके पहले मुंबई सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के एक व्यक्ति ने अपनी गवाही में बताया था कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मानव शरीर में प्रति 100 मिली [एमएल] खून में 30 मिग्रा अल्कोहल स्वीकार्य सीमा है, जबकि सलमान के खून में यह 62 मिग्रा पाया गया था।

सलमान के वकील ने खून का सैंपल लेने में विसंगति का मामला उठाते कहा था कि दस्तावेज इस बात को स्पष्ट नहीं करते कि खून का नमूना एक या दो वाइल लिया गया था। डॉ. पवार से इसकी पूछताछ की जानी है कि सलमान के खून के कितने नमूने लिए गए थे और उनमें में अल्कोहल की कितनी मात्रा थी।

पेशी से पहले ही माफी मिल जाने के कारण सलमान सोमवार को कोर्ट नहीं आए। अब तक इस मामले में करीब 20 गवाहों की गवाही हो चुकी है और कुछ और की होनी है। सुनवाई करीब-करीब अंतिम दौर में पहुंच गई है और जज ने अभियोजन से यथाशीघ्र इसे पूरा करने को कहने कहा है।


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