दुष्कर्म के आरोपी एनसीपी नेता ढोबले को मिली अंतरिम जमानत
मुंबई। दुष्कर्म के आरोपों से घिरे पूर्व मंत्री व एनसीपी नेता लक्ष्मणराव ढोबले को अदालत से राहत मिल ग
मुंबई। दुष्कर्म के आरोपों से घिरे पूर्व मंत्री व एनसीपी नेता लक्ष्मणराव ढोबले को अदालत से राहत मिल गई है। मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ढोबले को 28 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी। न्यायाधीश वृषाली जोशी ने कहा कि आरोपी की स्वतंत्रता की भी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए 28 अक्टूबर होने वाली अगली सुनवाई तक अंतरिम राहत दी जाती है।
ढोबले ने अपनी याचिका में कहा है कि आरोप लगाने वाली महिला उनसे बदला लेने की कोशिश कर रही है। जबकि महिला का आरोप है कि 2011 से 2013 के बीच ढोबले ने धमकी देकर उससे कई बार दुष्कर्म किया। महिला बोरिवली के नालंदा लॉ कालेज मे काम करती थी, जबकि ढोबले यहां के ट्रस्टियों में शामिल हैं।
ढोबले के वकील अशोक सरावगी ने अदालत को बताया कि महिला ने छात्रों द्वारा फीस के रूप में जमा रकम में हेरफेर की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और मीडिया में भी यह खबर आई थी। यही नहीं आरोप लगने के बाद काफी समय तक महिला गायब थी।