अदालत नहीं दे सकती कब्र को म्यूजियम बनाने का आदेश
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि वह अफजल खान की कब्र को म्यूजियम बनाने का आदेश नहीं दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि जहां यह कब्र बनी है वहां अवैध निर्माण है, लिहाजा इस बारे में सरकार कोई निर्णय ले। हाईकोर्ट ने कब्र में जाने आने पर लगे प्रतिबंध को लेकर जारी आदेश पर भी असंतोष व्यक्त किया। खंडपीठ ने कहा कि प्रतिबंध से जुड़े सरकार के आदेश का कोई कानूनी आधार नजर नहीं आता है। लिहाजा सरकार इस आदेश को वापस लेकर नए सिरे से आदेश जारी करने पर विचार करे।
न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति ए.चांदरुकर की खंडपीठ ने महाराष्ट्र लोकार्पण नामक संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। याचिका में सातारा स्थित प्रतापगढ़ किले के नीचे बनी कब्र पर आम लोगों के जाने पर पाबंदी को हटाने की मांग की गई है। इससे पहले सरकारी वकील अभिनंदन व्याज्ञानी ने कहा कि हमने मामले को लेकर सभी पक्षों को सुना है।
हम जल्द ही मामले को लेकर नया आदेश जारी करेंगे। पर पुलिस से हमें अभी जो रिपोर्ट मिली है उसमें प्रतिबंध को जारी रखने की बात कही गई है। गौरतलब है कि सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कब्र पर आने-जाने पर 2007 में प्रतिबंध लगाया था।
याचिका के मुताबिक अफजल खान की कब्र एक ऐतिहासिक जगह है। यदि इसे आम जनता के लिए खोला जाता है तो इससे लोगों को इतिहास को बेहतर ढंग से समझाने में मदद मिलेगी।