बलात्कारी को 10 साल का कारावास
चांदामेटा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक आरोपी ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में न्यायालय में चली सुनवाई
छिंदवाड़ा (ब्यूरो)। चांदामेटा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक आरोपी ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में न्यायालय में चली सुनवाई के बाद साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया।
जानकारी के अनुसार चांदामेटा थान क्षेत्र के निचनी लाईन में रहने वाले आरोपी अजय उर्फ अज्जू आदिवासी उम्र 27 साल ने थानाक्षेत्र में रहने वाली एक 17 साल की नाबालिग का अपहरण 12 फरवरी 2014 को किया था। अपहरण किए जाने के बाद उसे जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में ले गया और जबर्दस्ती करते हुए नाबालिग से बलात्कार किया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अजय के खिलाफ अपराध कायम किया और जांच शुरू की।
जांच के बाद बलात्कार का मामला दर्ज करते हुए सुनवाई के लिए जिला न्यायालय में पेश किया गया। जहां मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश अतुल खंडेलवाल के न्यायालय में हुई। सुनवाई के चलते मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता संजय गुजर ने की। इस दौरान साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश श्री खंडेलवाल ने आरोपी अजय को दोषी पाया और धारा 376 (2) एन के तहत 10 साल और 1 हजार के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। वहीं धारा 363 में साल और 100 एवं धारा 366 में 5 साल और 100 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।