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खाद्य तेल में मिलावट पर 6 माह की सजा

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने खाद्य तेल में मिलावट के आरोपी शारदा प्रसाद जायसवाल को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामले की ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त स्वास्थ्य खाद्य एवं औषधि निरीक्षक

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Sat, 21 Mar 2015 03:46 AM (IST)Updated: Sat, 21 Mar 2015 03:53 AM (IST)
खाद्य तेल में मिलावट पर 6 माह की सजा

जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने खाद्य तेल में मिलावट के आरोपी शारदा प्रसाद जायसवाल को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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मामले की ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त स्वास्थ्य खाद्य एवं औषधि निरीक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष हरदयाल दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक रहने के दौरान उन्होंने सेठ गोविन्ददास चिकित्सालय के रसोईघर का निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों के लिए खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले मूंगफली के तेल का सेंपल लिया गया। उसे परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद की रिपोर्ट में भी मिलावट की बात सामने आई। लिहाजा, तेल विक्रेता के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो गया।

[साभार: नई दुनिया]


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