जोशी दंपति का गिरफ्तारी वारंट हर हाल में तामील कराएं: कोर्ट
भोपाल [नप्र]। मध्यप्रदेश विशेष अधिनियम की विशेष अदालत ने बर्खास्त आईएएस जोशी दंपति सहित 4 के खिलाफ ज
भोपाल [नप्र]। मध्यप्रदेश विशेष अधिनियम की विशेष अदालत ने बर्खास्त आईएएस जोशी दंपति सहित 4 के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को विशेष रुचि लेकर तामील कराने को कहा है।
विशेष न्यायाधीश दिनेश प्रसाद मिश्रा ने लोकायुक्त की विशेष स्थापना पुलिस को वारंट तामीली के लिए लचर कार्यशैली न अपनाने को कहा है। मामले में आरोपी आईएएस दंपति अरविंद जोशी उनकी पत्नी टीनू जोशी, आभा घनी, विभा जोशी पार्किन, मिराज अली खान और प्रदीप कुमार जैन के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी कर उन्हें 20 दिसंबर तक अदालत में पेश किए जाने को कहा है।
इससे पूर्व आरोपियों की ओर से अदालत में हाजिरी माफी आवेदन पेश किए गए थे। आवेदनों में तर्क दिया गया था कि अरविंद जोशी पीठ व गले के दर्द, टीनू जोशी पीआईडी बीमारी से ग्रस्त हैं, जबकि प्रदीप कुमार जैन लीवर रोग से पी़ि़डत हैं।
आरोपियों की ओर से निवेदन किया गया कि वे बीमारियों से ग्रस्त होने के कारण अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, इसलिए उनका हाजिरी माफी आवेदन स्वीकार कर लिया जाए। अदालत ने सभी आवेदन सिरे से खारिज कर दिए। मामले में अन्य आरोपी अदालत में उपस्थित हुए थे।