एक नवंबर से मप्र में लागू होगी स्वास्थ्य सेवा गांरटी स्कीम
भोपाल [नप्र]। सरकारी अस्पतालों में जांच और उपचार के लिए आने वाले मरीजों को अब डॉक्टर अब इलाज के लिए
भोपाल [नप्र]। सरकारी अस्पतालों में जांच और उपचार के लिए आने वाले मरीजों को अब डॉक्टर अब इलाज के लिए दूसरे और तीसरे दिन आने के लिए नहीं कह सकेंगे। मरीज को इलाज उसी दिन देना होगा। एक्सरे, सोनोग्राफी या फिर अन्य जांचें कर इसकी रिपोर्ट एक दिन के भीतर देना होगी। सेवा देने में देरी को तो जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में एक नवंबर से स्वास्थ्य सेवा गारंटी स्कीम शुरू की जी रही है। समन्वय भवन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्व सेवा गारंटी स्कीम का शुभारंभ किया। फिलहाल 18 सेवाओं को इसके दायरे में लाया गया है। मरीजों को अस्पताल लाने और अस्पताल से घर छोड़ने के लिए जननी शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जननी एक्सप्रेस और 108 एंबुलेंस की सुविधा नि:शुल्क दी जानी है।