पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की जमानत खारिज
भोपाल [नप्र]। व्यापमं घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। एसटीएफ विशेष न्यायाधीश रामकुमार चौबे ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि व्यापमं घोटाला चर्चित प्रकरण है, इसलिए अपराध की गंभीरता, जुटाए गए सबूतों और व्यापक समाज को देखते हुए जमानत स्वीकार करने योग्य नहीं है। इससे पूर्व मंत्री शर्मा के वकील अजय गुप्ता ने तर्क दिया था कि आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में आरोपी संजीव सक्सेना, अखिलेश चतुर्वेदी, अजय मेहता को हाईकोर्ट से जमानत का लाभ मिल गया है। इसलिए शर्मा को भी जमानत का लाभ दिया जाए।
पूर्व मंत्री शर्मा पर आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में अपने ओएसडी ओपी शुक्ला के माध्यम से लक्ष्मीकांत दुबे, वीरेन्द्र यादव, शरद यादव, हरिओम शर्मा, शिवप्रताप रघुवंशी, अनुराग सिंह, राजेश पाठक सहित अन्य को पास कराने का आरोप है। उनके खिलाफ संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा , एसआई भर्ती परीक्षा में भी फर्जीवाडे़ के आरोप हैं। इन सभी मामलों में अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया है।
पीएमटी फर्जीवाडे़ के आरोपी को 14 तक जेल
पीएमटी परीक्षा 2012 में स्कोरर की भूमिका निभाने वाले आरोपी नितेश सोनी को अदालत ने 14 अगस्त तक जेल भेज दिया। एसटीएफ आरोपी नितेश को मंगलवार को राजस्थान से गिरफ्तार कर के लाई थी जिसे बुधवार को सीजेएम पंकज सिंह माहेश्वरी की अदालत में पेश किया गया।