सीएम मानहानि मामले में केके मिश्रा को जमानत
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व उनके रिश्तेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता को अदालत ने जमानत पर छोड़ दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने मिश्रा को 25 हजार रुपए की जमानत पेश करने पर छोड़ने के आदेश किए। मामले में अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी।
गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने 21 जून 2014 को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
उन्होंने आरोप लगाया था था कि मुख्यमंत्री ने अपने ससुराल गोंदिया के 15 लोगों को परिवहन विभाग में नियुक्ति कराई है, साथ ही व्यापमं फर्जीवाडे़ में भी उनका नाम घसीटा था। इस मामले में सरकार की ओर से 24 जून 2014 को केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि प्रकरण लगाया गया था जिसे 26 जून को पंजीबद्ध किया गया था। अदालत में जमानत होते ही मिश्रा ने मामले से संबंधित दस्तावेजों की मांग कर दी जिन्हें सरकार की ओर से आगामी पेशी पर उपलब्ध कराया जाएगा।
रामदेव पर पथराव मामले में मानक और मिश्रा को जमानत
बाबा रामदेव पर पिपलानी थाना क्षेत्र में पथराव करने के मामले में कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल और कैलाश मिश्रा को अदालत ने जमानत दे दी। अदालत ने दोनों नेताओं को 10-10 हजार रुपए की जमानत पेश करने को कहा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार तिवारी ने मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को नियत की है। मामले के एक अन्य आरोपी कांग्रेस नेता गोविंद गोयल पूर्व में ही जमानत पर हैं।
उल्लेखनीय है कि गोविन्दपुरा क्षेत्र में बाबा रामदेव के काफिले पर करीब 20 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पथराव किया था। इस मामले में पिपलानी थाने ने कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल, कैलाश मिश्रा, गोविंद गोयल , सुनरल सूद सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।