पॉलिथीन इस्तेमाल करने पर होगी कारावास
सिमडेगा : जिले में अब पॉलिथीन का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करते हुए इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी
सिमडेगा : जिले में अब पॉलिथीन का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करते हुए इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी फैज अक अहमद मुमताज द्वारा धारा 144 लगाई गई है। इसके तहत निर्देश का उल्लंघन करने पर दोषियों को 1-6 माह तक का कारावास की सजा हो सकती है। इस संबंध में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी फैज अक अहमद मुमताज ने बताया कि पॉलिथीन के उपयोग से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जगह-जगह नाली जाम का कारण भी पॉलीथीन ही बनता है।इसके अलावा पॉलिथीन के खाने से आए दिन मवेशियों की मौत भी होती है। उन्होंने बताया कि सिमडेगा एक साफ व सुंदर जिला है, जिसे पॉलिथीन का उपयोग बंद कर और भी सुंदर बनाया जा सकता है। जिले में मलेरिया का प्रकोप है, जिसका कारण भी पॉलिथिन है, जो नालों को बंद कर देता है और पानी के जमाव के बाद वैसे स्थानों में मलेरिया के मच्छर पनपने लगते है। ऐसे में उन्होंने जिलेवासियों से भी 50 माईक्रो कम वाले पॉलीथीन उपयोग न करने की अपील की। प्लास्टिक के बने कप जो चाय बेचने में उपयोग किया जाता है को भी प्रतिबंधित करने की बात बताया कि डब्लूएचओ यह प्रतिवेदित करता है कि पॉलिथीन के माध्यम से खाद्य पदार्थ के सेवन से कैंसर होता है। पॉलीथीन के प्रतिबंध की जानकारी जिले भर में प्रचार कर दी जा रही है। इसके उपरांत 24 मई को वाहन के माध्यम से दुकानदार तथा घर के लोगों से पॉलीथीन प्रशासन को देने की अपील की जाएगी तथा 25 मई से छापामारी अभियान चलाकर इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।