हत्या के आरोपी को आजीवन करावास
सिमडेगा : एडीजे रामबाबू की अदालत ने भाई और भाभी के हत्या के आरोपी बुधराम जोजो को आजीवन कारावास तथा 1
By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Mar 2017 07:16 PM (IST)Updated: Sat, 25 Mar 2017 07:16 PM (IST)
सिमडेगा : एडीजे रामबाबू की अदालत ने भाई और भाभी के हत्या के आरोपी बुधराम जोजो को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी बुधराम पर वर्ष 2010 में अपने भाई और भाभी की धारदार हथियार से काटकर मार डालने का आरोप था। जिसके उपरांत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। छह वर्ष से अधिक समय तक चले सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बसंत कुमार ने दलीले पेश की। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से एपीपी सुभाष कुमार ने दलील रखी। विदित हो कि बुधराम बानो थाना क्षेत्र के जोरोबाड़ी का रहने वाला है।
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