हत्या के जुर्म में उम्रकैद
संवाद सहयोगी, साहिबगंज: झाड़फूंक के बहाने घर से बुला कर पत्थर से मार कर गोला टुडू उर्फ मोटका की हत्या
संवाद सहयोगी, साहिबगंज: झाड़फूंक के बहाने घर से बुला कर पत्थर से मार कर गोला टुडू उर्फ मोटका की हत्या के मामले में बुधवार को प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामबचन सिंह ने किष्टो किस्कू को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनायी है। साथ ही दस हजार रुपया जुर्माना भी सुनाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर किष्टो किस्कू को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है।
इसी मामले के एक आरोपी को रिहा कर दिया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष से विश्वनाथ यादव एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता कुमार अभ्युदय झा एवं ज्योति प्रकाश ओझा ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद मंगलवार को इस मामले के एक आरोपी खड़ांग मरांडी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। बोरियो थाना में मृतक की पुत्री फुलेन टुडू ने प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसमें कोलखा संथाली टोला निवासी अपने पिता गोला टुडू उर्फ मोटका को 4 फरवरी 11 को किष्टो किस्कू अपने घर बुला कर झाड़ फूंक के दौरान कनपट्टी में लाठी से मार कर घायल करने के बाद उसे खींच कर आंगन में लाकर उसकी छाती पर बोल्डर से प्रहार कर उसकी हत्या कर देने का मामला दर्ज कराया था।