जेपीएससी मामले में आदेश सुरक्षित
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की पांचवी सिविल सेवा परीक्षा में तकनीकी कारणों से 520 उम्मीदवारों को अयोग्य करार दिए जाने के मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।
रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की पांचवी सिविल सेवा परीक्षा में तकनीकी कारणों से 520 उम्मीदवारों को अयोग्य करार दिए जाने के मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।
चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह और जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने एक-दो दिनों में आदेश सुनाने की बात कही। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से बताया गया कि अदालत के निर्देश के बाद 520 उम्मीदवारों का ओएमआर सीट और प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अभी तक किसी ने गड़बड़ी की शिकायत नहीं की है। जबकि प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि अभी तक सभी की ओएमआर शीट अपलोड नहीं की गई है। देर रात एक बजे तक अपलोड करने का काम जारी था। इस पर अदालत ने कहा कि वे ओएमआर शीट देखें और यह बताएं कि उसमें तकनीकी गड़बड़ी है या नहीं। आयोग की ओर से कहा गया कि एक भी मामले में अभी तक शिकायत नहीं की गई है।
इस मामले में प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि कुछ दिनों तक इस मामले की सुनवाई स्थगित रखी जाए। पूरी सूचना एकत्र करने के बाद कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाएगी। इसपर अदालत ने कहा कि इस मामले को अधिक दिन तक लटका कर रखा नहीं जा सकता।
अदालत की रोक के कारण सफल लोगों की नियुक्तियां रुकी हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखते हुए एक-दो दिनों में आदेश देने की बात कही।