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चारा घोटाला: लालू की ओर से बहस पूरी, सजल मामले में मांगा रिकॉर्ड

चारा घोटाले में सजल चक्रवर्ती को रांची सीबीआइ की विशेष अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Fri, 15 Dec 2017 07:25 PM (IST)Updated: Fri, 15 Dec 2017 07:29 PM (IST)
चारा घोटाला: लालू की ओर से बहस पूरी, सजल मामले में मांगा रिकॉर्ड
चारा घोटाला: लालू की ओर से बहस पूरी, सजल मामले में मांगा रिकॉर्ड

रांची, जासं। चारा घोटाला में बिहार के पूर्व सीएम व राजद प्रमुख लालू प्रसाय यादव की ओर से आज कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में जबलपुर हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने बहस की। 

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वहीं, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती की अपील याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने निचली अदालत से रिकॉर्ड मांगा है। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। चारा घोटाले के एक मामले में सजल चक्रवर्ती को रांची सीबीआइ की विशेष अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है।

इसी आदेश के खिलाफ सजल ने हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है। सजल की ओर से अदालत में बताया गया कि इस मामले में निचली अदालत ने कई बिंदुओं पर विचार नहीं किया है। इस कारण निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए सजल को जमानत प्रदान की जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निचली अदालत से मामले के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।  

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