झारखंड में एक रुपये में होगी किफायती आवास की रजिस्ट्री
लाभुकों के साथ-साथ किफायती आवास बनाने के लिए करार करनेवाले बिल्डरों को भी सरकार राहत देगी।
राज्य ब्यूरो, रांची। आर्थिक रूप से कमजोर तथा अल्प आय वर्ग के लिए बनाए जाने वाले किफायती आवासों के निर्माण में विशेष रियायत दिए जाने से संबंधित अधिसूचना राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग ने जारी कर दी है।
इस संदर्भ में कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग पूर्व में ही अधिसूचना जारी कर चुका है। सरकार के इस फैसले से बिल्डरों के साथ-साथ आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना के लाभुकों के आवास की रजिस्ट्री महज एक रुपये के निबंधन तथा एक रुपये का मुद्रांक शुल्क पर होगी।
महिला लाभुकों के लिए ही यह प्रभावी, महिला के नहीं रहने पर ही पुरुष को लाभ
आर्थिक रूप से कमजोर और अल्प आय वर्ग के लिए निर्मित होनेवाले किफायती आवास के निबंधन को लेकर यह शर्त महिला लाभुक और महिला लाभुक के नहीं होने की स्थिति में पुरुष लाभुकों के लिए भी प्रभावी होगा।
बिल्डरों को भी राहत
अधिसूचना के मुताबिक, लाभुकों के साथ-साथ किफायती आवास बनाने के लिए करार करनेवाले बिल्डरों को भी सरकार राहत देगी। अब तक प्रमोटर जब जमीन मालिक के साथ एकरारनामा करता था तो उसे जमीन की कुल कीमत के हिसाब से 2.5 प्रतिशत निबंधन शुल्क जमा करना होता था। विभाग ने अब संयुक्त विकास एकरारनामा (ज्वाइंट एग्रीमेंट) के एवज में जमीन की कीमत के हिसाब से निबंधन शुल्क का निर्धारण किया है।
फर्जी करने पर बिल्डरों को दोगुना जुर्माना
इससे इतर अब कोई बिल्डर अगर गरीबों के लिए किफायती आवास के निर्माण के कागजात दिखाकर अन्य प्रकृति के भवन का निर्माण करता है तो पूर्व से निर्धारित 2.5 प्रतिशत का दोगुना जुर्माना सरकार वसूलेगी। ग्रीन हाउस के निर्माण को लेकर प्रस्ताव देनेवाले बिल्डरों को एफएआर में 3 से 7 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।
ज्वाइंट एग्रीमेंट पर जमीन की कीमत तय करेगा निबंधन शुल्क
जमीन की कीमत शुल्क
- 30 लाख रुपये तक पांच हजार
- 30 से 60 लाख सात हजार
- 60 लाख रुपये से एक करोड़ दस हजार
- एक करोड़ से डेढ़ करोड़ 20 हजार रुपये
- डेढ़ करोड़ से तीन करोड़ 40 हजार रुपये
- तीन करोड़ से अधिक 70 हजार रुपये
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