चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के छह गवाहों को समन
अवैध निकासी से संबंधित मामले की सुनवाई 20 से 22 जुलाई तक लगातार तीन दिन तक होगी।
जागरण संवाददाता, रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के देवघर कोषागार से 90 लाख रुपये अवैध निकासी से संबंधित मामले की सुनवाई 20 से 22 जुलाई तक लगातार तीन दिन तक होगी। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने शनिवार को लालू के छह गवाहों को समन जारी कर इन तिथियों में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
देवघर कोषागार के आरसी 64ए/96 मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में शनिवार को गवाही थी, लेकिन लालू की ओर से गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके लिए उन्हें शुक्रवार को पूर्व अनुमति मिली थी। लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि कोर्ट द्वारा निर्धारित तिथि को लालू प्रसाद कोर्ट में उपस्थित होंगे। साथ ही अपने बचाव में गवाही प्रस्तुत करेंगे। जिन गवाहों को देवघर कोषागार मामले में गवाही दर्ज कराई जाएगी, उन्हीं गवाहों की गवाही चाईबासा मामले में भी होगी।
सीबीआइ की तीन विशेष अदालतों में चारा घोटाले के तीन मामलों की सुनवाई अभी डे टू डे चल रही है। इसी अदालत में दुमका कोषागार से करीब तीन करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 38ए/96 मामले में डे-टू-डे सुनवाई चल रही है। उधर, डोरंडा कोषागार से करीब 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 47ए/96 की सुनवाई भी सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में चल रही है।
मामले में द्वारिका प्रसाद की गवाही जारी है। चाईबासा कोषागार से करीब 37 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 68ए/96 मामले की सुनवाई सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में चल रही है।
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