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आज से खाइए मुर्गा-मछली, मीट के लिए करिए इंतजार

रांची : मुर्गा व मछली पर लगे प्रतिबंध को नगर निगम ने हटा लिया है। जब तक इसके लिए स्लॉटरहाउस का निर्म

By JagranEdited By: Published: Thu, 27 Apr 2017 01:43 AM (IST)Updated: Thu, 27 Apr 2017 01:43 AM (IST)
आज से खाइए मुर्गा-मछली, मीट के लिए करिए इंतजार

रांची : मुर्गा व मछली पर लगे प्रतिबंध को नगर निगम ने हटा लिया है। जब तक इसके लिए स्लॉटरहाउस का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक के लिए कटिंग व बिक्री की रोक से इसे मुक्त किया गया है। हालांकि सड़कों के किनारे फुटपाथ पर इसकी बिक्री नहीं की जाएगी। फुटपाथ पर बिक्री करते पड़के जाने पर नगर निगम जुर्माना वसूलेगा। काटकर मीट बेचने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। लाइसेंसधारी दुकानदारों को मीट बेचने का अधिकार तो है, लेकिन काटने का अधिकार नहीं होने के कारण वे बिक्री नहीं कर पाएंगे। स्लॉटरहाउस के निर्माण के बाद ही मीट काटना संभव होगा। यह फैसला बुधवार को नगर निगम बोर्ड की बैठक में लिया गया। बोर्ड की बैठक में मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, नगर आयुक्त प्रशांत कुमार, उपनगर आयुक्त राजेश कुमार, सहायक कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार, मुख्य अभियंता सुरेश पासवान, जनसंपर्क पदाधिकारी नरेश सिन्हा आदि निगम के अधिकारी, कर्मचारी व विभिन्न वार्डो के पार्षद मौजूद थे।

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मांस-मछली, मुर्गा की बिक्री करने के लिए नगरपालिका अधिनियम के तहत लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस में प्रावधान है कि मांस काटने का अधिकार सिर्फ स्लॉटरहाउस को ही है। मांस काटने के बाद स्लॉटरहाउस की मोहर लगेगी। बिना मोहर लगे मांस को जब्त किया जाएगा।

आज से शुरू होगी लाइसेंस की प्रक्रिया

मुर्गा, मछली व मीट की बिक्री के लिए नगर निगम गुरुवार से लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू करेगा। निगम में आवेदन किया जा सकता है। जांच के बाद लाइसेंस जारी किया जाएगा। मीट, मुर्गा व मछली की बिक्री को लेकर एक वर्ष के लिए लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे। लाइसेंस वैसी दुकानों के लिए दिया जाएगा, जहां पर्याप्त पानी व वेंटिलेशन की सुविधा होगी। उन्हें साफ-सफाई के मानक को पूरा करना होगा। लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदन के आलोक में नगर निगम के पदाधिकारी दुकानों का निरीक्षण भी करेंगे। दुकान का भी निरीक्षण होगा। मीट के लिए निगम को प्रतिवर्ष के हिसाब से 2000 रुपये शुल्क देना होगा। चिकेन के लिए 2000 और मछली के लिए 500 रुपये जमा करने होंगे। पहले दो हजार रुपये देने पड़ते थे।

स्थायी दुकान रहने पर मिलेगा लाइसेंस

दुकानदारों को अपनी स्थायी दुकान रहने पर लाइसेंस मिलेगा। गंदगी व अतिक्रमण को देखते हुए फुटपाथ पर बिक्री पर रोक जारी है। उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। बाजार के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है, लेकिन बाजार की रसीद जमा करने पर लाइसेंस मिलेगा। अवैध रूप से बिक्री करनेवाले दुकानदारों को पकड़कर जुर्माना लगाया जाएगा।

डिस्टिलरी के पास बनेगी पार्किंग व मीट दुकान :

डिस्टिलरी तालाब के पास मीट दुकान का निर्माण कराया जाएगा। अंडरग्राउंड में मीट दुकान, जबकि ऊपरी तल पर पार्किंग की सुविधा होगी। इससे लालपुर में सड़क किनारे फुटपाथ पर मुर्गा, मछली बिक्री करने वालों को सुविधा मिलेगी।

लाइसेंस की प्रक्रिया

नगर निगम से लाइसेंस जारी करने के लिए फीस का चालान जमा करना होगा। अपनी जमीन या दुकान संबंधी विवरण देने होंगे। किराये के मकान, दुकान होने की स्थिति में रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, होल्डिंग टैक्स की अपटूडेट कागजात, कचरा प्रबंधन की रसीद, बिजली बिल, पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी। इस बात के लिए शपथ पत्र देना होगा कि वे निगम द्वारा जारी नियमों का अनुपालन करेंगे।

अपने घरों में उपयोग के लिए मीट, मुर्गा या मछली की कटिंग पर लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। धार्मिक अनुष्ठान के मद्देनजर निगम बोर्ड ने मांस की घरेलू उपयोग को लेकर कटिंग के लिए छूट दी है। उन्हें न तो जुर्माना देना होगा और न ही लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी। व्यावसायिक उपयोग के लिए ही लाइसेंस को अनिवार्य किया गया है।


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