खदान लीज नवीकरण को विधि विभाग ने सही ठहराया
रांची : पश्चिम सिंहभूम की 21 लौह अयस्क समेत 105 खदानों के लीज नवीकरण को विधि विभाग ने अपनी सहमति प्र
रांची : पश्चिम सिंहभूम की 21 लौह अयस्क समेत 105 खदानों के लीज नवीकरण को विधि विभाग ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। विधि विभाग की अनुमति प्राप्त करने के बाद खान एवं भूतत्व विभाग ने इस मामले को जिलों के सुपुर्द करते हुए लीज नवीकरण की कार्रवाई को पूरा करने का निर्देश दिया है। खदानों के लीज नवीकरण के कैबिनेट के निर्णय पर मंत्री सरयू राय की आपत्ति के बाद विधि परामर्श के लिए संचिका विधि विभाग भेजी गई थी।
बता दें कि सरयू राय ने खदानों के लीज नवीकरण के कैबिनेट में तल्ख शब्दों में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि खदान खोलने का फैसला कैबिनेट नहीं कर सकती। वह सिर्फ नीति बनाए और लागू करने का काम विभाग पर छोड़े। उन्होंने फैसला वापस लेने की बात कहते हुए कैबिनेट छोड़ दी थी। हालांकि जिस कैबिनेट में खदानों की लीज नवीकरण का निर्णय लिया गया था उसमें राय शामिल नहीं थे।
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