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नौ नवंबर से शुरू होगी होल्डिंग टैक्स की नई गणना

रांची : होल्डिंग टैक्स की नई नियमावली के तहत रांची नगर निगम नौ नवंबर से होल्डिंग की गणना का कार्य शु

By Edited By: Published: Sat, 22 Oct 2016 08:16 PM (IST)Updated: Sat, 22 Oct 2016 08:16 PM (IST)
नौ नवंबर से शुरू होगी होल्डिंग टैक्स की नई गणना

रांची : होल्डिंग टैक्स की नई नियमावली के तहत रांची नगर निगम नौ नवंबर से होल्डिंग की गणना का कार्य शुरू करेगा। पहले दिन सभी पार्षदों के भवनों की होल्डिंग गणना होगा। यह बातें नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने कही। वह शनिवार को निगम सभागार में पार्षदों को होल्डिंग टैक्स की नई नियमावली व गणना पद्धति की जानकारी दे रहे थे।

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उन्होंने कहा कि इससे पूर्व 25 अक्टूबर को सभी पार्षदों के टैब में होल्डिंग टैक्स को अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि उन्हें यह जानकारी मिल सके कि उनके वार्ड में होल्डिंग के कितने आवेदन आए। किसने आवेदन दिया। उनके वार्षिक किराया मूल्य व होल्डिंग टैक्स की गणना हुई या नहीं। होल्डिंग टैक्स की नई प्रणाली का रेडियो जिंगल्स व उद्घोषणा के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। पार्षदों से कहा कि होल्डिंग टैक्स की गणना का काम शुरू होते ही उन्हें अपने-अपने कार्यालय में सुबह आठ से ग्यारह बजे तक उपलब्ध रहना होगा, ताकि लोगों को होल्डिंग टैक्स से संबंधित आवेदन पत्र व नियमावली की प्रति उपलब्ध कराई जा सके।

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नई नियमावली की मुख्य बातें

-कुल बिल्टअप एरिया के 70 फीसद हिस्से की गणना ही कारपेट एरिया के रूप में की जाएगी।

-आवासीय भवनों को 70 फीसद व गैर आवासीय भवनों को 80 फीसद कारपेट एरिया के होल्डिंग टैक्स का करना होगा भुगतान।

-सुपर स्ट्रक्चर के दायरे में आनेवाले भवनों के होल्डिंग का निर्धारण दस्तावेज की अनुपलब्धता की स्थिति में बिजली बिल के आधार पर होगा। उन्हें पहली अप्रैल 2016 से होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना होगा।

-तीन हजार वर्गफीट से ज्यादा क्षेत्रफल (प्लॉट) पर निर्मित भवन में वर्षा जल संरक्षण की तकनीक नहीं आपनाए जाने पर भवन मालिक को 31 मार्च 2017 तक ही राहत मिलेगी। पहली 2017 से उन्हें डेढ़ गुणा टैक्स देना होगा।

-होल्डिंग टैक्स की वार्षिक भुगतान 30 जून के पूर्व किए जाने पर कर दाता को पांच फीसद की राहत मिलेगी।

-होल्डिंग टैक्स का भुगतान निर्धारित समय के अंदर नहीं करने पर मासिक एक फीसद की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।

-प्रत्येक भवन के मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वे बिना किसी सूचना की प्रतीक्षा किए अपने भवन के होल्डिंग टैक्स का स्वनिर्धारण कर नगर निगम को उसका भुगतान करें।

-यदि भवन मालिक जानबूझ कर तथ्यात्मक जानकारियों को छिपाकर होल्डिंग टैक्स का स्वनिर्धारण करेंगे तो अंतर राशि का 100 फीसद अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

-निर्धारित समय के अंदर होल्डिंग टैक्स का स्वनिर्धारण कर भुगतान नहीं करने पर आवासीय भवन मालिकों पर दो हजार रुपये व व्यावसायिक को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

-प्रत्येक करदाता जो भूमि व भवन के अर्जन की तिथि से संबंधित सूचना छिपाएंगे, तो उन्हें बकाया होल्डिंग टैक्स की राशि के साथ 100 फीसद अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।


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