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रजिस्ट्री के दस्तावेजों में होगी एकरूपता

रांची : जिले के रजिस्ट्री कार्यालयों में झारखंड दस्तावेज नवीस संघ का कार्य स्थगन शुक्रवार को भी जारी

By Edited By: Published: Fri, 04 Sep 2015 11:48 PM (IST)Updated: Sat, 05 Sep 2015 04:09 AM (IST)

रांची : जिले के रजिस्ट्री कार्यालयों में झारखंड दस्तावेज नवीस संघ का कार्य स्थगन शुक्रवार को भी जारी रहा। जिला निबंधक सह उपायुक्त विनय कुमार चौबे के बुलावे पर जिले के तीन अवर निबंधक राहुल कुमार चौबे, बाल्मीकि साहू, मिहिर कुमार व संघ के प्रदेश महामंत्री पुष्कर कुमार साहू, सचिव भृगु राम महतो, उपसचिव दीपक कुमार साहू, सदस्य नित्यानंद राय मिले। उपायुक्त के साथ एसी एसके लाल भी थे। संघ के सदस्यों को उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में एकरूपता लाई जाएगी। निबंधन का कार्य सरलता से होगा। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है।

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उनकी बातों पर संघ के सदस्यों ने भरोसा जताते हुए लिखित आदेश की मांग की। उपायुक्त ने सोमवार को लिखित आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। पुष्कर कुमार साहू ने कहा कि सोमवार को लिखित आदेश मिलने के बाद कार्य स्थगन के निर्णय को वापस ले लिया जायेगा। दस्तावेज नवीस पूर्व की तरह कार्य करेंगे। लिखित आदेश नहीं मिलने तक उन्होंने कार्य स्थगन ही रखने की बात कही।

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आठ बिंदुओं पर बनी सहमति :

संघ के साथ वार्ता में आठ बिंदुओं पर सहमति बनी। इन दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री की जा सकेगी। सभी की जानकारी के लिए दस्तावेजों की सूची रजिस्ट्री कार्यालयों में लगाया जायेगा। वार्ता के बाद प्रेसवार्ता में उपायुक्त ने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री में मागे जा रहे दस्तावेजो के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लागू किया गया है। आठ दस्तावेजों को दिये जाने के बाद रजिस्ट्री कराया जा सकता है। इसके लिए निबंधनार्थियों के सत्यापित पहचानपत्र, मालगुजारी रसीद, भुईहरी, आदिवासी, खुंटकट्टी, जंगल झाड़ी, गैरमजरुआ आदि प्रतिबंधित श्रेणी के सत्यापन हेतु खतियान की प्रति, हाल सर्वे/नक्शा, अगर विक्रेता के अलावा किसी अन्य के नाम पर रसीद निर्गत हो रही है तो वंशावली की सत्यापित कॉपी (मुखिया/वार्ड पार्षद से सत्यापित), अगर संपत्ति की बिक्री मुख्यतारनामा से हो रही हो तो मुख्यतारनामें से संबंधित तथ्यों का आधार पर सत्यापन, इनपुट फॉर्म नए फॉरमेट में पूर्णरूपेण भरा हुआ, निबंधन लिए प्रस्तुत दस्तावेज की समय सीमा का दस्तावेज शामिल है।

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म्यूटेशन के लिए अलग से नहीं देना होगा आवेदन :

उपायुक्त ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत अब आवेदकों को अलग से म्यूटेशन के लिए आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रजिस्ट्री होते ही उनका आवेदन संबंधित अंचलाधिकारी के लॉगिन में म्यूटेशन के लिए चला जाएगा। इसके बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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