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राज्य में एसीबी के होंगे सात थाने, एसपी करेंगे देखरेख

रांची : नए बने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के

By Edited By: Published: Wed, 05 Aug 2015 04:22 AM (IST)Updated: Wed, 05 Aug 2015 04:22 AM (IST)
राज्य में एसीबी के होंगे सात थाने, एसपी करेंगे देखरेख

रांची : नए बने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अपर मुख्य सचिव एनएन पाडेय ने बताया कि इसके तहत अब राज्य भर में सात थाने होंगे। पूर्व में सिर्फ राची में एक थाना कार्यरत था। इसे बढ़ाकर हरेक प्रखंड मुख्यालय समेत धनबाद में निगरानी थाना का निर्माण किया जाएगा। इन थानों के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) स्तर के अधिकारी होंगे। इसकी देखरेख का जिम्मा पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी पर होगा। इसके अलावा एक विशेष कोषांग का गठन किया जाएगा, जो पूरे राज्य भर से मिलने वाली गंभीर प्रवृति की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करेगा। एंटी करप्शन ब्यूरो को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। आरंभिक सूचना और सत्यापन का काम ब्यूरो अपने स्तर से करेगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए शिकायत

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दर्ज करने के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया तय की गई है। जनप्रतिनिधियों और अखिल भारतीय सेवाओं समेत विभागाध्यक्षों के खिलाफ जाच आऱंभ करने के लिए मुख्य सचिव के स्तर से मुख्यमंत्री का अनुमोदन आवश्यक है। अन्य प्रथम श्रेणी के लोक सेवकों के लिए निगरानी आयुक्त की अनुशसा पर मुख्य सचिव फैसला लेंगे। दूसरी श्रेणी के पदाधिकारियों पर निगरानी आयुक्त एवं तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रमुख अपने स्तर से फैसला लेंगे।

राज्य सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को कारगर बनाने के लिए पदों को बढ़ाने का भी फैसला लिया है। अभी निगरानी ब्यूरो में 350 पद हैं जिसे बढ़ाकर 608 कर दिया गया है। इसके अलावा विधिक शाखा को भी सशक्त किया जाएगा। ब्यूरो मुख्यालय में मुख्य लोक अभियोजक के नेतृत्व में अभियोजन कोषाग का गठन होगा। इसके मातहत अपर लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक होंगे।

ब्यूरो थाना में अपर लोक अभियोजक की बहाली की जाएगी। निगरानी आयुक्त इनका चयन करेंगे। ब्यूरो में डीआइजी के दो, एसपी के तीन, डीएसपी के सात, पुलिस निरीक्षक के 38, लोक अभियोजक के एक, अपर लोक अभियोजक के आठ, एएसआइ के 10 और सिपाही के 92 पद होंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मियों को मूल वेतन का 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता के तौर पर मिलेगा।

अन्य फैसले

-पश्चिम सिंहभूम के गुदड़ी प्रखंड का कमरोड़ा और सारूगारा गोइलकेरा में शामिल। खूंटपानी का बरकला, पडरावीर और बड़ागलिया पंचायत सदर प्रखंड में शामिल।

- झारखंड कृषि सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति।

-दुमका के आमगाड़ी से कल्याणपुर तक की सड़क का 43.76 करोड़ की लागत से मजबूतीकरण-चौड़ीकरण। सिमडेगा में कोलेबिरा-गंगूटोली-जामडीत पथ का चौड़ीकरण-मजबूतीकरण 58.43 करोड़ रुपये की लागत से। दोनों पथों को आरइओ से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी।

-झारखंड भाषा सहायक संवर्ग नियमावली-2015 की स्वीकृति

-बिरसा प्राणी उद्यान के पशु चिकित्सा पदाधिकारी डा. अजय कुमार के यूके दौरे की घटनोतर स्वीकृति।

-संविदा पर बहाल 26 कोर्ट मैनेजरों की सेवा अवधि और पांच साल के लिए विस्तार। विस्तारीकरण एक अप्रैल 2015 से प्रभावी। हाईकोर्ट में कोर्ट मैनेजर के दो और जिला न्यायालयों में 24 पद हैं। इस फैसले से सालाना 1.58 करोड़ का भार खजाने पर पड़ेगा।

-अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत एपीएल परिवारों को भी निश्शुल्क बिजली कनेक्शन।


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