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श्रम कानूनों में संशोधन की तैयारी

रांची : राज्य सरकार राज्य में लागू कई श्रम कानूनों में संशोधन की तैयारी कर रही है। वर्तमान परिस्थिति

By Edited By: Published: Sat, 30 May 2015 01:17 AM (IST)Updated: Sat, 30 May 2015 01:17 AM (IST)

रांची : राज्य सरकार राज्य में लागू कई श्रम कानूनों में संशोधन की तैयारी कर रही है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ कानूनों में जहां आंशिक संशोधन किए जा रहे हैं, वहीं कुछ में नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। इसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विधानसभा के अगले सत्र में संशोधन विधेयक पटल पर रखे जा सकते हैं।

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राज्य में लागू झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन करते हुए इसमें नया प्रावधान जोड़ जा रहा है कि राज्य सरकार दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में महिला कामगारों की कार्य अवधि तय कर सकती है। सरकार कार्य अवधि में उनकी सुरक्षा और उनके कल्याण से संबंधित भी आदेश जारी कर सकती है। इस संशोधन के पीछे राज्य सरकार की मुख्य मंशा दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में काम के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसी तरह, राज्य सरकार बिहार इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेंट बिल-2015 ला रही है। ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के कल्याण तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कान्ट्रैक्ट लेबर एमेंडमेंट बिल-2015 लाने की तैयारी है। इसी तरह, पेमेंट आफ वेजेज एमेंडमेंट बिल-2015 लाया जा रहा है। इसमें प्रावधान किया गया है कि कामगारों को चेक से वेतन देने या उनके बैंक खाते में वेतन हस्तांतरण को लेकर राज्य सरकार नियोक्ताओं को आदेश जारी कर सकेगी। इसी तरह, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एमेंडमेंट बिल, 2015 लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कई नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं।

ये संशोधन विधेयक आएंगे

- पेमेंट आफ वेजेज बिल-2015

- इंडस्ट्री डिस्प्यूट बिल-2015

- फैक्ट्री बिल-2015

- कान्ट्रैक्ट लेबर बिल-2015

- बिहार इंडस्ट्री इस्टैब्लिशमेंट एक्ट-2015

- झारखंड शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट बिल-2015


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