हत्या के आरोपियों की अपील याचिका खारिज
रांची : हाई कोर्ट ने दस साल से अधिक समय से जेल में बंद हत्या के आरोपियों की अपील याचिका पर सुनवाई कर
रांची : हाई कोर्ट ने दस साल से अधिक समय से जेल में बंद हत्या के आरोपियों की अपील याचिका पर सुनवाई कर शुक्रवार को खारिज कर दी। अब सभी आरोपियों को निचली अदालत द्वारा दी गई सजा जेल में काटनी होगी। 1999 में पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के छोटे मुर्मू की हत्या उसके भाइयों ने संपत्ति विवाद को लेकर कर दी थी। निचली अदालत ने जून 2000 में चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
दूसरे मामले में गोड्डा के सूर्य नारायण किस्कू की हत्या 2002 में भूमि विवाद में कर दी गई थी। इसमें लोधरा टुडू सहित अन्य चार को आरोपी बनाते हुए उसकी पत्नी ने मामला दर्ज कराया था। निचली अदालत ने 2004 में सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने दोनों ही मामलों में निचली अदालत के फैसले को बहाल रखते हुए आरोपियों की अपील याचिका खारिज कर दी। दोनों ही मामलों में सरकार का पक्ष अधिवक्ता टीएन वर्मा ने रखा।