प्रफुल्ल मालाकार को नहीं मिली जमानत
रांची : हजारीबाग के चौपारण में मिले विदेशी हथियारों से संबंधित मामले के आरोपी प्रफुल्ल मालाकार को जम
रांची : हजारीबाग के चौपारण में मिले विदेशी हथियारों से संबंधित मामले के आरोपी प्रफुल्ल मालाकार को जमानत नहीं मिली। प्रधान न्यायायुक्त सह एनआइए के विशेष न्यायाधीश एसएच काजमी की अदालत ने प्रफुल्ल की जमानत याचिका पर सुरक्षित फैसले को सुनाया। जमानत पर सुनवाई शुक्रवार को हुई थी। मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआइए) की टीम कर रही है।
उल्लेखनीय है कि हजारीबाग की चौपारण पुलिस ने क्षेत्र के सिलोधर जंगल से पटना एवं इमामगंज निवासी दो लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से कुछ विदेशी हथियार बरामद किए गए थे। इसके बाद हजारीबाग के चौपारण थाना में गोपाल कृष्ण यादव के बयान पर थाना कांड संख्या 187/12 के तहत 29 अगस्त 2012 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में यह मामला एनआइए के सुपुर्द कर दिया गया।