Move to Jagran APP

527 उच्च विद्यालयों को अवधि विस्तार

By Edited By: Published: Sat, 23 Aug 2014 01:00 AM (IST)Updated: Sat, 23 Aug 2014 01:00 AM (IST)
527 उच्च विद्यालयों को अवधि विस्तार

रांची : राज्य के वित्तरहित 527 स्थापना अनुमति उच्च विद्यालयों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विद्यालयों को दो वर्ष के अवधि विस्तार को स्वीकृति दे दी। यह प्रस्ताव मानव संसाधन विकास विभाग की ओर से भेजा गया था। अब इस पर 25 अगस्त को कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी।

loksabha election banner

इन स्कूलों को अवधि विस्तार मिलने से करीब 2.5 लाख छात्रों को राहत मिली है। ऐसे स्कूलों को 2014-16 और 2015-17 के लिए अवधि विस्तार मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन मिलने पर शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सदस्य सुरेंद्र झा, रघुनाथ सिंह, नरोत्तम सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा सहित अन्य ने आभार जताया है।

----------

लंबित है संशोधन प्रस्ताव :

उच्च विद्यालयों की प्रस्वीकृति नियमावली में संशोधन के लिए वर्ष 2012 में ही मानव संसाधन विकास विभाग ने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने चार जुलाई 2012 को संशोधन का प्रस्ताव एचआरडी को सौंपा था। दो वर्षो के बाद भी आज तक नियमावली में संशोधन नहीं हो सका। राज्य में 527 स्थापना अनुमति उच्च विद्यालय हैं, जिनमें 293 अनुदानित हैं। पूर्व की नियमावली की जटिलता के कारण एक भी हाईस्कूल को राज्य सरकार से स्थाई मान्यता नहीं मिली है। जबकि लंबे समय से शिक्षक संयुक्त मोर्चा की ओर से नियमावली में संशोधन की माग की जा रही है। सरकार की उदासीनता के कारण हर बार स्कूलों को छात्र हित में अवधि विस्तार तो दे दिया जाता है, लेकिन नियमावली में संशोधन नहीं किया जाता। प्रति वर्ष शिक्षक व छात्र दोनों अनिश्चितता की स्थिति में होते हैं। दूसरी ओर बार-बार इन स्कूलों के छात्रों के पंजीयन की समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद छात्र हित में इन स्कूलों को अवधि विस्तार दे दिया जाता है। मानव संसाधन विकास विभाग को इसका स्थायी हल निकालना चाहिए।

-------------


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.