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अवैध बोरिंग पर निगम का चला डंडा

By Edited By: Published: Wed, 23 Apr 2014 01:00 AM (IST)Updated: Wed, 23 Apr 2014 01:00 AM (IST)

रांची : रांची नगर निगम क्षेत्र में अवैध डीप बोरिंग करानेवाले अब सतर्क हो जाएं। जल संकट से निपटने के लिए निगम तत्पर है। उसकी अनुमति के बिना बोरिंग कराना महंगा पड़ सकता है। बिना इजाजत के अशोक नगर स्थित विद्या मार्ग में डीप बोरिंग करानेवाले एक व्यक्ति के खिलाफ निगम ने डंडा चलाया है।

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निगम प्रशासन के अनिल कुमार सिंह नामक व्यक्ति बिना अनुमति के डीप बोरिंग कर रहा था। शिकायत मिलने पर निगम की टीम ने मंगलवार की सुबह बोरिंग कार्य बंद करने का नोटिस दिया था। 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। नोटिस की परवाह न करते हुए पुन: बोरिंग का कार्य शुरू कर दिया गया। नगर निगम प्रशासन को इसकी पुन: शिकायत मिली। शिकायत के आलोक में उपमुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ओमप्रकाश साह के निर्देश पर वाटर बोर्ड के कार्यपालक अभियंता ने स्पॉट विजिट किया। साथ ही निगम के नोटिस का उल्लंघन के मामले के खिलाफ पुन: 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही संबंधित व्यक्ति व बोरवेल के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया।

नगर निगम के उपमुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ओमप्रकाश साह ने बताया कि चार इंच से अधिक चौड़ी बोरिंग कराने पर निगम की अनुमति जरूरी है। अन्यथा बोरिंग अवैध मानी जाएगी। निगम प्रशासन ने अक्टूबर 2013 को ट्रैफिक एसपी से पत्र लिखकर कर अनुरोध किया था कि कहीं भी बोरवोल मशीन से बोरिंग करते हुए दिखाई पड़े तो उससे अनुमति पत्र मांगा जाए। निगम का अनुमति पत्र नहीं होने पर वाहन को जब्त कर दिया जाए। निगम को सूचित को जाए।

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39 में 25 बोरिंग स्वीकृत

रांची : रांची नगर निगम क्षेत्रों में बोरिंग के लिए नगर निगम ने 39 में 25 आवेदन स्वीकार किए हैं। 14 आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है। यह आंकड़ा 2013 का है। एक भी अवैध बोरिंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। नियमानुसार बोरिंग की स्वीकृति से पहले निगम की सलाहकार समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसी के अनुसार बोरिंग की स्वीकृति दी जाती है।

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