पहली से शहर में नहीं बिकेगी शराब
शराब के शौकीनों व कारोबारियों के लिए एक बुरी खबर है। आगामी अप्रैल माह से शहर के अंदर अधिकृत रूप से क
शराब के शौकीनों व कारोबारियों के लिए एक बुरी खबर है। आगामी अप्रैल माह से शहर के अंदर अधिकृत रूप से किसी को भी शराब नहीं मिलेगी। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नेशनल हाइवे व स्टेट हाइवे यानी एनएच-एसएच के किनारे या इसके पांच मीटर दूरी तक कोई भी शराब दुकान या बार एक अप्रैल से ही बंद करना है। इसके तहत उत्पाद विभाग ने एनएचएसएच के किनारे व आसपास से सभी लाइसेंसी शराब दुकानों व बार को बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
भौगोलिक स्थिति के मुताबिक रामगढ़ शहर का क्षेत्र एनएच-एसएच के किनारे व पांच मीटर के दायरे में ही आता है। ऐसी स्थिति में शहर के अंदर किसी भी हाल में लाइसेंसी शराब की दुकानें व बार अप्रैल माह से बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उत्पाद विभाग ने अप्रैल माह से शहर के अंदर पड़ने वाले सभी शराब दुकानों व बीयर बार को बंद कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा आगामी अगस्त माह से खुद से शराब बेचने का काम शुरू करने से पहले चार माह के लिए जिले के सभी लाइसेंसी शराब दुकानों का लाइसेंस चार माह के लिए नवीकरण करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। इसमें फिलहाल शराब सि¨डकेट द्वारा जिले में कुल 15 दुकानों के लाइसेंस का ही नवीकरण चार माह के लिए करा रही है। जिले में विदेशी-देशी शराब की दुकानों की संख्या 29 है। इसमें से अभी जिले में 22 दुकानें ही चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शहर के अंदर कुल पांच अंग्रेजी शराब की दुकानें अप्रैल माह से बंद हो जाएंगी। साथ ही चार लाइसेंसी बीयर बार भी बंद हो जाएंगे। हालांकि शराब सि¨डकेट के संचालकों ने उत्पाद विभाग के पास यह दावा किया है कि बाइपास फोरलेन बनने के बाद टायर मोड़ से सांडी, नया मोड़ कुजू तक का सड़क एनएच-एसएच के दायरे में नहीं बल्कि पीडब्लूडी के अधिन है। इसमें दुकानें खोली जा सकती है। हालांकि उत्पाद
विभाग टायर मोड़ से सांडी, नया मोड़ कुजू तक सड़क किनारे या इसके पांच सौ मीटर दायरे में शराब दुकानों का लाइसेंस नवीकरण करने को तैयार नहीं हुए।
इसके बाद सि¨डकेट ने जिले के कोयलांचल इलाकों में केवल 15 दुकानों के लाइसेंस को नवीकरण करने के लिए शुल्क जमा किया।
----
किन-किन इलाकों में नहीं खुलेंगी दुकानें
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक अप्रैल से नेशनल हाइवे व स्टेट हाइवे या इसके पांच सौ मीटर दायरे में चुटूपालू से लेकर मांडू तक बाइपास व फोरलेन पर, पथ निर्माण विभाग के अधिन सड़क टायर मोड़ से सांडी, नया मोड़ कुजू तक, एनएच-23 के थाना चौक से लेकर चितरपुर, गोला व मगनपुर तक तथा सुभाष चौक से लेकर बरकाकाना, भदानीनगर, बासल होते हुए पतरातू डैम इलाके तक शराब की सभी शराब दुकानें व बार आदि बंद हो जाएंगे।
---
इन इलाकों में खुली रहेंगी शराब दुकानें
जिले के रजरप्पा प्रोजेक्ट, भुरकुंडा बाजार, सौंदा, पतरातू मार्केट, घाटो, केदला, वेस्टबोकारो, सारूबेडा, दुलमी, बरलंगा आदि क्षेत्रों में शराब की दुकानें खुलेंगी।
--------------
वर्जन::
एक अप्रैल से जिले में नेशनल हाइवे व स्टेट हाइवे के किनारे या इसके 500 मीटर दूरी तक में कोई भी शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। इस दायरे में आने वाले होटलों में शराब बेचना पूरी तरह से गैरकानूनी होगा। उत्पाद विभाग फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इस दायरे में नहीं आने वाले शराब दुकानों का नवीकरण चार माह के लिए कर रही है।
- आरएल रवानी, सहायक उत्पाद आयुक्त।