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प्रत्याशी प्रतिदिन निर्वाचन खर्च का रखेंगे हिसाब-किताब

मेदिनीनगर : स्थानीय डीआरडीए के सभागार में बुधवार को आयोजित एक बैठक में निर्वाचन व्यय से संबंधित वैध

By Edited By: Published: Wed, 04 May 2016 07:07 PM (IST)Updated: Wed, 04 May 2016 07:07 PM (IST)

मेदिनीनगर : स्थानीय डीआरडीए के सभागार में बुधवार को आयोजित एक बैठक में निर्वाचन व्यय से संबंधित वैधानिक प्रावधानों व इनके अनुपालन में असफल होने के परिणामों से अवगत कराया गया। साथ ही उम्मीदवारों को दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखा के रख-रखाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक टी. आनंद, व्यय प्रेक्षक आदर्श कुमार, व्यय नोडल पदाधिकारी अखिलेश शर्मा, निर्वाची पदाधिकारी अलबर्ट बिलुंग व सहायक व्यय प्रेक्षक ब्रजनंदन ठाकुर ने प्रावधानों की बुनियादी जानकारी को साझा किया। बताया गया कि चुनाव कार्य मे खर्च के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को अलग बैंक खाता खुलवाना है। इसी खाते मे निर्वाचन व्यय के लिए निश्चित की गई राशि को जमा करना है। साथ ही इसी खाते से निर्वाचन व्ययों को खर्च करना है।

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यह बैठक चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक मे आयोजित की गई थी। इसमें उम्मीदवारों को नामांकन के दिन से चुनाव व परिणाम तक के खर्च का ब्यौरा विहित प्रपत्र मे संधारित करना है। 20 हजार से अधिक का भुगतान चेक द्वारा ही किया जाना है। चुनाव संबंधी प्रत्येक खर्च हेतु रेट चार्ट निर्धारित है। प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव प्रचार अवधि के दौरान तीन बार अपने व्यय रजिस्टर को डालटनगंज कोर्ट कम्पाउण्ड स्थित नगर निगम भवन मे कार्यरत व्यय कोषांग मे जांच करवाना है। इसके लिए छह मई, 10 व 14 मई की तिथि निर्धारित की गई है। इसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रो के माध्यम से भी प्रकाशित करा दिया गया है। व्यय रजिस्टरों की जांच नही करवाये जाने पर उम्मीदवारों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-77 व आईपीसी की धारा -171 झ के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक मे सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के व्यय संबंधी निर्देशों, व्यय रजिस्टर जांच कार्यक्रम, रजिस्टर का प्रोफार्मा व रेट चार्ट उपलब्ध कराया गया।


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