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ओवर लोडिंग से यात्री गिरे या मरे तो वाहन मालिक जिम्मेवार

हुसैनाबाद, पलामू : अनुमंडल पदाधिकारी उदयकात पाठक व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नसरूल्लाह खान ने बुधवार क

By Edited By: Published: Wed, 21 Jan 2015 10:50 PM (IST)Updated: Wed, 21 Jan 2015 10:50 PM (IST)

हुसैनाबाद, पलामू : अनुमंडल पदाधिकारी उदयकात पाठक व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नसरूल्लाह खान ने बुधवार को अनुमंडल कार्यालय के सभागार में बैठक की। इसमें ओवर लोडिंग सहित यातायात व्यवस्था को हाईटेक करने पर चर्चा हुई। इसमें व्यवसायिक वाहन मालिक व चालक शामिल हुए। मौके पर एसडीओ ने कई दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि ओवर लोडिंग अब हुसैनाबाद में नहीं चलेगी। ओवर लोडिंग के दौरान दुर्घटना में अगर यात्री की मौत हुई या दुर्घटना में विगलाग हुए तो हर्जाना वाहन मालिक को देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक माह के अंदर सभी वाहन मालिक व चालक वाहन का कागजात एवं ड्राइविंग लाईसेंस को दुरूस्त करा लें। इसके बाद पकड़े जाने पर सीधा प्राथमिकी दर्ज होगी। उन्हें जुर्माना भी देना पड़ेगा। उन्होंने चालक को ब्लू ड्रेस में रहने का निर्देश दिया। साथ ही चालक को शराब पीकर वाहन चलाने से मना किया। कहा कि नशे में पकड़े गए तो चालक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि वाहन चालक एक निश्चित स्थान पर ही वाहन लगाएं। मुख्य सड़क को अवरूद्ध करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा। उन्होंने हर जगह एक किमी का एक रूपया किराया लेने का निर्देश दिया। कहा कि कम उम्र के बच्चे से वाहन मालिक वाहन नही चलवाएं अन्यथा जाच में पकड़े गए तो उनके विरूद्ध कार्रवाई होगी।

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मौके पर अनुमंडल दंडाधिकारी सह नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी परमेश्वर कुशवाहा व अंचल पदाधिकारी जितेन्द्र कुमार मंडल सहित काफी संख्या में वाहन मालिक व चालक मौजूद थे।


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