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कोर्ट में चलेगा शिल्पा शेट्टी पर मुकदमा

हिंदी फिल्म 'छोटे सरकार ' में फिल्माए गए गीत '....बदले में सारा बिहार लेइले ' के खिलाफ पाकुड़ की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दाखिल मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से रांची उच्च न्यायालय ने इन्कार कर दिया है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Fri, 06 May 2016 05:25 AM (IST)Updated: Fri, 06 May 2016 05:31 AM (IST)
कोर्ट में चलेगा शिल्पा शेट्टी पर मुकदमा

पाकुड़। हिंदी फिल्म 'छोटे सरकार ' में फिल्माए गए गीत '....बदले में सारा बिहार लेइले ' के खिलाफ पाकुड़ की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दाखिल मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से रांची उच्च न्यायालय ने इन्कार कर दिया है। इससे तय हो गया कि इसकी सुनवाई अब पाकुड़ कोर्ट में ही होगी।

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इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के जरिए फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के अलावा, फिल्म निर्देशक विमल कुमार, गायक उदित नारायण, गायिका अलका याग्निक, गीतकार आनंद मिलद, संगीतकार रानी मल्लिक के खिलाफ 5 मई 2001 में गैर जमानती वारंट किया गया था। वारंट जारी होने के बाद शिल्पा व गोविंदा के वकील की ओर से रांची उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। न्यायालय ने 11 अक्टूबर 2001 को पाकुड़ के न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी। इस बीच शिल्पा की ओर से दायर एक अपील में मांग की गई कि उनके विरुद्ध जारी वारंट को निरस्त करने का आदेश दिया जाय, जिसे रांची उच्च न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2001 को खारिज कर दिया। प्राय: 15 वर्षों बाद इस बात की जानकारी पाकुड़ न्यायालय को हाईकोर्ट के सहायक निबंधक के पत्र से 28 अप्रैल को तब मिली जब इस केस की वस्तु स्थिति के लिए सीजेएम कोर्ट ने सहायक निबंधक को पत्र भेजा था।

बता दें कि पाकुड़ के यंग लायर्स एसोसिएशन के अधिवक्ता एमएम तिवारी, एसके शर्मा, सजल घोष व दुलाल चंद्र तिवारी ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वाद संख्या 52/97 दर्ज कराया। इसमें कहा गया है कि उक्त गीत में बिहार प्रांत को नीचा दिखाने व अश्लीलता का प्रचार करने के लिए सिनेमा जैसे बहुप्रचारित मीडिया का सहारा लिया गया। वादी के बयान बाद तत्कालीन प्रथम अपर न्यायिक दंडाधिकारी सतीश कटियार ने मामले को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।

इधर, मुकदमा दायर करने वाले अधिवक्ता एमएम तिवारी ने बताया कि उन्नीस वर्ष से वे इस केस को लड़ रहे है। रांची उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की अपील खारिज करने के बाद अब केस के आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। 17 मई को इस केस की तारीख है। उस दिन शिल्पा शेट्टी सहित अन्य पांच के खिलाफ फिर से वारंट जारी करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।


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