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फ्लोर मिल मामले में आयुक्त ने दिया जांच का आदेश

कोडरमा: झुमरीतिलैया के गुरुद्वारा रोड में फ्लोर मिल लगाने के मामले में आयुक्त ने जांच का आदेश दिया

By Edited By: Published: Mon, 23 May 2016 08:50 PM (IST)Updated: Mon, 23 May 2016 08:50 PM (IST)

कोडरमा: झुमरीतिलैया के गुरुद्वारा रोड में फ्लोर मिल लगाने के मामले में आयुक्त ने जांच का आदेश दिया है। मामले को लेकर जगदीश लाल आजमानी एवं अन्य द्वारा आयुक्त को आवेदन के माध्यम से जनभावनाओं के विरुद्ध पॉश इलाके में फ्लावर मिल जबरन स्थापित करने की शिकायत की थी। कहा गया था कि प्लांट की स्थापना से आसपास की आबादी को प्रदूषण झेलना पड़ेगा। जबकि इस प्लांट को नियम विरुद्ध स्थापित किया जा रहा है। आवेदनकर्ता ने डीसी के आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि मिल संचालक के पास राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व उद्योग विभाग का कोई आदेश प्राप्त नहीं है। बावजूद वे जबरन मिल स्थापित करना चाह रहे हैं। बोर्ड के प्रावधानों के तहत रिहाइशी इलाकों में पांच एचपी से ज्यादा का मोटर लगाना वर्जित है। जबकि संचालक द्वारा इस प्लांट में 40 एचपी से ज्यादा क्षमता का मोटर स्थापित किया जा रहा है। इससे ध्वनि व वायु प्रदूषण से आम जनजीवन प्रभावित होगा। इधर, आयुक्त के आदेश के आलोक में एसडीओ को जांच का जिम्मा दिया गया है। एसडीओ प्रभात कुमार बरदियार ने कहा कि जल्द ही मामले की जांच कर रिपोर्ट आयुक्त को दी जाएगी। सनद हो कि इस इलाके में फ्लोर प्लांट लगाने के मामले को लेकर जोरदार विरोध स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। कई बार दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्त कर विद्युत कनेक्शन जोड़ने का भी प्रयास किया गया लेकिन विरोध के कारण संभव नही हो सका।


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