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गैस अनुदान के लिए आधार कार्ड जरूरी

झुमरीतिलैय : गैस कनेक्शन को आधार नंबर से जोड़ने का मामला एकबार फिर सामने आया है। गैस सब्सिडी के लिए

By Edited By: Published: Tue, 01 Dec 2015 02:22 AM (IST)Updated: Tue, 01 Dec 2015 02:22 AM (IST)

झुमरीतिलैय : गैस कनेक्शन को आधार नंबर से जोड़ने का मामला एकबार फिर सामने आया है। गैस सब्सिडी के लिए उपभोक्ताओं को अपने गैस कनेक्शन को बैंक एवं एजेंसी से जोड़ने का फरमान गैस एजेंसियों के संचालकों ने जारी किया है। इसी मद्देनजर झुमरीतिलैय, कोडरमा, डोमचांच, चंदवारा समेत अन्य प्रखंडों की गैस एजेंसियों ने इसे लेकर नोटिस चिपकाना शुरू कर दिया है। मालूम हो कि डीवीटीएल योजना शुरू करने के समय आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है, लेकिन कई माह से इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। ग्राहक अपन बैंक खाता को कनेक्शन से जोड़कर सब्सिडी ले रहे थे। गैस एजेंसियों ने इसके लिए 15 दिसंबर तक समय निर्धारित किया है। उपभोक्ता ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं। ऑफ लाइन के लिए गैस एजेंसी में फॉर्म भरकर इसके साथ आधार कार्ड कॉपी भी संलग्न करनी होगी।

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क्या कहते हैं गैस एजेंसी के प्रबंधक

झुमरीतिलैया: एचपी गैस एजेंसी के प्रबंधक विनोद कुमार ने बताया कि गैस कंपनियों के द्वारा कनेक्शन आधार कार्ड से जोड़ने क निर्देश मिला और 15 दिसंबर तक उपभोक्ता सक्रिय रूप से आधार कार्ड की कॉपी जमा करा दें। ऐसा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर तो मिलेगा, लेकिन सब्सिडी की राशि नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बैंकों एवं एजेंसियों में आधार कार्ड की कॉपी जमा करानी होगी। मालूम कि विभिन्न गैस एजेंसियों के लगभग 48 हजार उपभोक्ता हैं जिसमें से 55 से 60 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने एजेंसी एवं बैंकों में जम कराया है।


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