हत्या के आरोपी पूर्व नक्सली एरिया कमांडर को उम्रकैद
कोडरमा : जिला जज प्रथम अरुण सिंह की अदालत ने एक ही परिवार के चार सदस्यों की निर्मम हत्या के आरोपी पूर्व नक्सली एरिया कमांडर सुनील यादव को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 137/05 की सुनवाई के बाद अभियुक्त को भादवि की धारा 449 तथा 17 सीएलए एक्ट में दोषी पाया और यह सजा मुकर्रर की। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक मो. रिजवान एवं बचाव पक्ष की ओर से वासिफ बख्तावर खान ने दलीलें पेश की। सजा की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने भादवि की धारा 449 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा मुकर्रर की। वहीं 17 सीएलए एक्ट में दोषी पाते हुए एक महीने की सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया। दोनों साथ सजाएं साथ-साथ चलेगी। सुनवाई के दौरान अदालत में 13 गवाहों का परीक्षण कराया गया।
बताते चलें कि घटना सतगावां थाना कांड संख्या 84/04 से जुड़ा है। घटना के दिन 25 सितंबर 2004 को कथित एरिया कमांडर अपने 20-25 सहयोगियों के साथ सतगावां थानांतर्गत ग्राम डुमरी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक कपिलदेव प्रसाद यादव के घर पर हमला कर उनकी तथा उनके पुत्र नीरज कुमार, अनोज कुमार व सकलदेव यादव का गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दोषी सुनील यादव न्यायालय परिसर में नारेबाजी करते हुए पक्षपात का आरोप लगाया।