नाबालिग की शादी रोक कस्तूरबा में नाम लिखवाने का निर्देश
खूंटी : रेवा गांव में शनिवार को नाबालिग लड़की शादी होने वाली थी। यह सूचना उपायुक्त मनीष रंजन को मिली।
खूंटी : रेवा गांव में शनिवार को नाबालिग लड़की शादी होने वाली थी। यह सूचना उपायुक्त मनीष रंजन को मिली। उपायुक्त ने नाबालिग की शादी रोकवाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें कार्यपालक दंडाधिकारी, खूंटी के प्रशिक्षु आइएएस महिला बल आदि को शामिल किया। टास्क फोर्स ने शादी रोकवा दी। वर, वधु, लड़की के माता-पिता को अपने पास बुलवाया और कारण की पड़ताल की। माता-पिता ने बताया कि वे लोग गरीब हैं और उन्हें कानून की जानकारी नहीं है। उपायुक्त ने लड़की के माता-पिता को समझाया कि 18 साल से कम उम्र में बच्ची की शादी करना कानूनन जुर्म है। डीसी ने लड़की को पढ़ाने और स्वावलंबी बनाने की सलाह दी। उन्होंने लड़की और उसकी छोटी बहन का नामांकन कस्तूरबा विद्यालय में लेने का निर्देश डीएसई को दिया। उन्होंने लड़की की मां को गोपालन तथा पिता को मुर्गी पालन योजना का लाभ देने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने आंधी से दुल्हा के उड़े डेयरी फॉर्म के लिए मुआवजा भुगतान करने का आदेश अंचलाधिकारी को दिया। लड़की के परिजनों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि शिक्षा पाने के लिए सरकार बालिकाओं को अनेकों सुविधाएं दे रही है। लड़किया हर क्षेत्र में नाम कमा कमा रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान की मलाला युसुफजई के विषम परिस्थितियों में पढ़ाई कर दुनिया भर में नाम कमाने का हवाला देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह लड़की, जिसकी शादी हो रही है पढ़-लिखकर अपना नाम कमाएगी और खूंटी की मलाला बनेगी। यह लड़की पढ़-लिखकर स्वावलंबी बनने के साथ ही बदलाव की नजीर पेश करेगी। उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी और जिला सूचना एवं जनसंपक पदाधिकारी को अल्प उम्र में होनेवाली शादी की रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार करने का भी निर्देश दिया, जिससे जन जागरूकता आ सके।