जमानत खारिज
संसू, जामताड़ा: शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न
By Edited By: Published: Fri, 22 Jul 2016 05:20 PM (IST)Updated: Fri, 22 Jul 2016 05:20 PM (IST)
संसू, जामताड़ा: शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि ने आरोपी जयदेव हेम्ब्रम की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
आरोपी के विरूद्ध कुंडहित थाना क्षेत्र की एक युवती ने मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने आरोपी पर गत तीन साल से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोपी विगत 20 जून से मंडल कारा में बंद है।
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