पुलिस कर्मी की जमानत अर्जी खारिज
जामताड़ा: पुलिस कर्मी द्वारा डरा धमका कर एटीएम का पिन नम्बर पूछकर रुपये निकालने के मामले में गुरुवार
जामताड़ा: पुलिस कर्मी द्वारा डरा धमका कर एटीएम का पिन नम्बर पूछकर रुपये निकालने के मामले में गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि ने आरोपी पुलिस कर्मी मंजूर आलम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के विरुद्ध जामताड़ा पाकडीह निवासी सुमित सरकार ने जामताड़ा थाना में मामला दर्ज कराया है। इस मामले के लोक अभियोजक सुभाष मुर्मू ने बताया कि 25 मई 2016 को सूचक सुमित सरकार मिहिजाम से जामताड़ा की ओर आ रहे थे। इसी क्रम में बोदमा गांव के पास आरोपी पुलिस कर्मी ने सूचक की बाइक रोककर उसके पास से तीन एटीएम ले लिया और उसे मिहिजाम थाना चलने को कहा। इसी बीच आरोपी पुलिसकर्मी ने उसे धमकाकर एटीएम केंद्र ले जाकर 22000 रुपये निकाल लिये थे। इस घटना को लेकर उस दिन पुलिस महकमा की काफी छिछालेदर हुई थी।