मारपीट करनेवालों को डेढ़ वर्ष का कारावास
संवाद सूत्र,जामताड़ा : मारपीट कर जख्मी करने के मामले में बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मन
संवाद सूत्र,जामताड़ा : मारपीट कर जख्मी करने के मामले में बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि ने चार आरोपियों को डेढ़ साल की सजा और छह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया। जबकि सभी से पीड़ित को बतौर जुर्माना 50 हजार रुपये देने का निर्देश दिया है।
घटना के संदर्भ में लोक अभियोजक जय किशोर साह ने बताया कि 12 अगस्त 2010 को नारायणपुर थाना क्षेत्र के केंदुआडीह गांव में दो पक्ष के बीच हुई मारपीट में सैयब अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस बाबत पीड़ित ने मंगल मियंा, फजलू मियां, डागू मियां, रिजवान मियां, कमलू मियां, हमीद मियां, खीरू मियंा, फुरकान मियां, इब्रहिम मियां, जलालुद्दीन मियां के विरुद्ध नारायणपुर में मामला दर्ज कराया है। मामले में अदालत ने सभी गवाहों का बयान कलमबद्ध करने के बाद आरोपी मंगल मियां ,फजलू मियां, डांगू मियां व रिजवान मियां को डेढ़ साल का कारावास और कमलू मियां, हमीद मियंा, फुरकान मियंा, इब्रहिम मियंा, जलालुदीन मियंा व खीरू मियां को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया।