अब बैंक में जमा करें टैक्स
जामताड़ा : ऐसे वाहन मालिक जो व्यवसायिक वाहन का टैक्स परिवहन विभाग को आन लाइन भरने से कतराते थे, उनके
जामताड़ा : ऐसे वाहन मालिक जो व्यवसायिक वाहन का टैक्स परिवहन विभाग को आन लाइन भरने से कतराते थे, उनके लिए खुशखबरी है। परिवहन विभाग ने इंटरनेट बैंकिंग से दूर वाहन चालकों को भी सहूलियत देने के लिए कदम उठाया है। विभाग ने एक निजी बैंक के साथ एमओयू किया है। वाहन मालिक संबंधित बैंक की किसी भी शाखा में वाहन के दस्तावेज के साथ टैक्स जमा कर सकते हैं।
क्या है योजना :
परिवहन विभाग व्यवसायिक वाहन से त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक व वार्षिक टैक्स लेता है। पहले वाहन मालिक को टैक्स जमा करने के लिए विभाग के काउंटर पर घंटों बारी का इंतजार करना पड़ता था। इससे निजात के लिए विभाग ने व्यवस्था को आन लाइन किया है। अब वाहन मालिक कहीं भी इंटरनेट के माध्यम से डेबिट ,क्रेडिट व ई- बैंकिंग के माध्यम से टैक्स जमा कर सकते हैं। यह व्यवस्था पिछले कई माह से शुरू है। लेकिन, कई वाहन मालिक टैक्स जमा नहीं कर पा रहे थे। खासकर छोटे वाहन मालिक जिनके पास ई - बैंकिंग से जुड़ी सुविधा नहीं थी और वे इस सेवा से दूरी बनाकर रखते थे। विभाग ने विभागीय सचिव केके सोन को इस समस्या से अवगत कराया। विभाग ने आईसीआईसीआइ बैंक के साथ एमओयू किया। अब ऐसे वाहन मालिक बैंक के किसी भी शाखा में दस्तावेज प्रस्तुत कर वाहन का टैक्स जमा कर सकते हैं।
-------वर्जन :
व्यवसायिक वाहन का आन लाइन टैक्स भुगतान पहले ही शुरू हो गया था। छोटे वाहन मालिक को यह व्यवस्था सहज नहीं लग रही थी। विभागीय सचिव को पूरे मामले से अवगत कराया। विभाग ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ एमओयू किया। मालिक आन लाइन के अलावा संबंधित बैंक की शाखा में टैक्स जमा कर सकते है।
विजय कुमार गुप्ता , जिला परिवहन पदाधिकारी,जामताड़ा