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दोपहिया या नाव है तो नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ

ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों की अर्हता जारी कर दी है। जिनके पास दो पहिया वाहन या मछली पकडऩे वाली नाव है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Mon, 30 May 2016 05:20 AM (IST)Updated: Mon, 30 May 2016 05:24 AM (IST)

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों की अर्हता जारी कर दी है। जिनके पास दो पहिया वाहन या मछली पकडऩे वाली नाव है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह रेफ्रिजरेटर और लैंड लाइन टेलीफोन धारक भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की विस्तृत गाइड लाइन जारी कर दी है। विभाग ने इससे संबंधित पत्र जिलों को जारी कर दिया है।

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उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना के बदले प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की है। पहले इंदिरा आवास सिर्फ बीपीएल को दिए जाते थे, परंतु इस योजना में बीपीएल की बंदिश खत्म कर दी गई है।

गाइडलाइन के अनुसार इस योजना के लाभुकों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों के आधार पर होगा। ग्रामसभा के अनुमोदन के बाद लाभुकों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

- दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया वाहन तथा मछली पकडऩे की नाव रखने वाले।

- रेफ्रिजरेटर, लैंड लाइन टेलीफोन धारक। 50 हजार से अधिक राशि का किसान क्रेडिट कार्ड धारक ।

- परिवार का कोई एक सदस्य सरकारी सेवा में हो अथवा परिवार के किसी सदस्य की कमाई प्रति माह 10 हजार अथवा उससे अधिक हो।

- अगर सरकार से निबंधित दुकान मिली हो। आय कर अथवा व्यावसायिक कर जमा करने वाले लोग।

- जिनके पास एक कृषि आधारित यंत्र सहित 2.5 एकड़ या इससे ज्यादा खेती है।

- 7.5 एकड़ या इससे अधिक खेती योग्य भूमि के स्वामी।

किस इलाके के लिए कितनी राशि

मैदानी इलाका : एक लाख 20 हजार रुपये।

पहाड़ी इलाका : एक लाख 30 हजार रुपये।


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