दहेज हत्या में 12 लोगों को होगी सजा
हजारीबाग : शहर के सरदार चौक रहने वाली सुजाता कुमारी (पिता राजेंद्र राम) की ससुराल में गला दबाकर हत्
हजारीबाग : शहर के सरदार चौक रहने वाली सुजाता कुमारी (पिता राजेंद्र राम) की ससुराल में गला दबाकर हत्या करने वालों के विरुद्ध आरोप तय होने के बाद 12 फरवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रमेश कुमार की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। ज्ञात हो कि हजारीबाग की बेटी सुजाता का उसके ससुराल में सात फरवरी 2012 को गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतका के पिता सुरेंद्र राम ने तेनुघाट थाना में मकोली निवासी सत्येंद्र कुमार, चिंता देवी, जितेंद्र कुमार, तुलसी राम, ललन राम उर्फ सियाकांत डोम, अनिता देवी, एंव संदीप कुमार के उपर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषी ठहराए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए परिजनों ने कहा कि न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था, अब मेरी बेटी के आत्मा को चैन मिलेगा।
----------
क्या था पूरा मामला
सरदार चौक निवासी राजेंद्र राम की बेटी सुजाता की शादी 11 मार्च 2011 को तेनुघाट के मकोली निवासी संदीप कुमार के साथ हुई थी। तीन माह बाद उसे प्रताड़ित करना शुरु किया गया और सात फरवरी 2012 को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने कई गवाहों और तथ्यों के सुनने के बाद हत्या का मामला करार देते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।