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प्रावधानों के तहत करें उत्खनन का कार्य

गुमला : विकास भवन के सभागार में शुक्रवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने खनन विभाग के अधि

By Edited By: Published: Fri, 23 Dec 2016 10:46 PM (IST)Updated: Fri, 23 Dec 2016 10:46 PM (IST)

गुमला : विकास भवन के सभागार में शुक्रवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने खनन विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को उत्खनन से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी।

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विशेषज्ञों ने बताया कि प्रावधान के अनुरूप ही उत्खनन का कार्य किया जाना है। बताया लीज स्थल पर ही उत्खनन किया जाना है। अक्सर देखा जाता है कि निर्धारित भूमि से अधिक क्षेत्रों का अतिक्रमण कर उत्खनन किया जाता है। यह सरासर नियम का उल्लंघन है। इसके लिए दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

मौके पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले इंवायरमेंट क्लीयरेंस के संबंध में भी विस्तार से बताया गया। उत्खनन वाले क्षेत्र का दायरा व आबादी वाले क्षेत्र पर भी तकनीकी बातों की जानकारी दी गई। बैठक में जिला के नौ मामलों पर इंवायरमेंट क्लीयरेंस हेतु प्रदूषण नियंत्रण विभाग को अग्रसारित किया गया।

बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कनीय वैज्ञानिक श्रीकांत तिवारी, जिला खनन पदाधिकारी विशेश्वर राम सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद थे।


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