गुमला जिला में धारा 144 लागू
गुमला : राज्य सरकार द्वारा घोषित स्थानीयता नीति के विरोध में शनिवार को झामुमो द्वारा घोषित झारखंड बं
गुमला : राज्य सरकार द्वारा घोषित स्थानीयता नीति के विरोध में शनिवार को झामुमो द्वारा घोषित झारखंड बंद को लेकर गुमला जिला के संपूर्ण क्षेत्र में विधि व्यवस्था को लेकर धारा 144 लागू कर दिया गया है। जिले के तीनों अनुमंडल गुमला, चैनपुर व बसिया अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश से धारा 144 लागू किए जाने की सूचना आम जनता को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से दी गई है। आदेश के तहत शुक्रवार की सुबह से अगले दिन रविवार की सुबह तक धारा 144 लागू रहेगा। इस दौरान किसी तरह के धरना-प्रदर्शन, जुलूस व सभा के आयोजन की मनाही होगी। साथ ही एक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति के ठहराव व किसी तरह के अस्त्र व शस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि यह आदेश शादी-ब्याह व शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।