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बाल विवाह पर रोक की जरूरत

गुमला : जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा रविवार को प्रखंड के खोरा सामुदायिक केंद्र में विधिक जागरूकत

By Edited By: Published: Sun, 19 Apr 2015 06:53 PM (IST)Updated: Sun, 19 Apr 2015 06:53 PM (IST)

गुमला : जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा रविवार को प्रखंड के खोरा सामुदायिक केंद्र में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर प्राधिकार के सचिव यशवंत प्रकाश ने बताया कि बाल विवाह समाज की बड़ी समस्या है। इसे दूर करने की जरूरत है। असमय अवयस्क बच्चों को विवाह करने से उन्हें शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे रोकने के लिए कानून का प्रावधान है। इसके तहत अवयस्क बच्चों की शादी कराने वालों को सजा का प्रावधान है। उन्होंने एसटी, एससी अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति व जनजातियों को समाज में समान अधिकार दिलाने हेतु यह कानून बनाया गया है। इसके तहत प्रताड़ित करनेवाले पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वनाधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, भरण पोषण अधिकार, डायन प्रतिषेध अधिनियम आदि के बारे विस्तार से जानकारी दी। मौके पर अधिवक्ता हेमंत राय, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता बुंदेश्वर गोप आदि ने भी ग्रामीणों को कानूनी पहलू से अवगत कराया।

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