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सबको न्याय पाने का अधिकार : जिला जज

गिरिडीह : आगामी आठ अप्रैल को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रशासनिक तैयारी काफी पहले शुरू ह

By JagranEdited By: Published: Mon, 27 Mar 2017 11:16 PM (IST)Updated: Mon, 27 Mar 2017 11:16 PM (IST)
सबको न्याय पाने का अधिकार : जिला जज
सबको न्याय पाने का अधिकार : जिला जज

गिरिडीह : आगामी आठ अप्रैल को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रशासनिक तैयारी काफी पहले शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व और आम जनता के लिए चलाए जा रहे विधिक सहायता को लेकर जागरण संवाददाता ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार के अध्यक्ष शिवनारायण ¨सह के साथ विशेष बातचीत की। प्रधान जिला जज ने बताया कि लोक अदालत जनता की अदालत है, जहां दोनों पक्ष के द्वारा किए गए समझौता पर न्यायालय का मुहर लगाया जाता है। लोक अदालत में किसी पक्षों की हार नहीं होती है। जहां कम समय में निशुल्क त्वरित न्याय मिलता है। समझौता यदि दीवानी मामलों का हो तो न्यायालय में जमा न्याय शुल्क वापस लौट जाता है। वहीं समझौते के दौरान कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है।बताया कि गिरिडीह जिला न्यायालय में अभी करीब 26 हजार मामले लंबित हैं जिसमें कई ऐसे मामले हैं, जो पक्षकारों के समझौता होने पर समाप्त हो सकता है। इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जन जागरण और प्रचार प्रसार करती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामलों का सुलह के आधार पर समाप्त हो। डीएलएसए कार्य कर रही है। इसे लेकर साप्ताहिक हाट, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, थाना परिसर प्रखंड कार्यालय आदि स्थानों पर बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। लोगों को लोक अदालत के लाभ बताए जा रहे हैं। कहा कि विधिक सेवांए प्राधिकार का उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित नहीं हो। इसके लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार की ओर से वैसे लोग जो अपने खर्च पर वकील नहीं कर पाते हैं उन्हें निशुश्ल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है।

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