खबरें न्यायालय की मुकेश हत्याकांड में दो दोषी, आज सुनाई जाएगी सजा
गिरिडीह : मुकेश स्वर्णकार हत्याकांड में जिला जज पंचम सुनील कुमार ¨सह की अदालत ने आरोपी मीतन पंडित औ
गिरिडीह : मुकेश स्वर्णकार हत्याकांड में जिला जज पंचम सुनील कुमार ¨सह की अदालत ने आरोपी मीतन पंडित और गूंगा पंडित को दोषी पाया। वहीं इस कांड के एक महिला आरोपी ननकी देवी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। दोषी पाए गए दोनों आरोपियों को सजा देने के ¨बदु पर सुनवाई मंगलवार को होगी। हत्याकांड में आरोपी मीतन पंडित पूर्व से जेल में बंद था तो वहीं दूसरा आरोपी गूंगा पंडित न्यायालय से जमानत प्राप्त कर बाहर था। दोषी पाए जाने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
-फसल चराने को लेकर हुआ था हत्याकांड : घटना ताराटांड़ थाना क्षेत्र के भलपहरी गांव की है। इस कांड के मुकेश स्वर्णकार ने ताराटांड़ थाना कांड संख्या 39 2012 दर्ज कराते हुए बताया था कि 19 अक्टूबर 2012 को उसकी बकरी मीतन पंडित के खेत में जाकर फसल चर गयी थी जिससे मीतन पंडित, गूंगा पंडित और ननकी देवी आग बबूला हो गए। जब घर पहुंचा तो मीतन पंडित ने हसुआ से उसके माथा पर मारकर जख्मी कर दिया। साथ ही अन्य लोगों ने भी उसे मारा। गंभीर जख्म होने पर जख्मी मुकेश का इलाज सदर अस्पताल में चला जिसमें उसकी मृत्यु दूसरे दिन हो गयी।
इस कांड में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक लुकस मरांडी और सहयोग कर रहे अधिवक्ता अजीत राय ने साक्षियों का परीक्षण कराया जिसमें अनुसंधानर्ता और चिकित्सक शामिल थे। साथ ही न्यायालय में दलील दी। वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रीतपाल ¨सह ने पैरवी की।
उद्योगपतियों के खिलाफ चेकबाउंस का मुकदमा
लंगटा बाबा टीएमटी के मालिक के परिवाद पत्र पर संज्ञान लेते हुए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने एलायड स्टील मोहनपुर, मो. ईरशाद अहमद, शौकत अली और मेहबूब आलम (सभी संचालकों) के खिलाफ 138 एनआई एक्ट के तहत संज्ञान लिया है। परिवादी लंगटा बाबा स्टील के मालिक मोहन प्रसाद साव ने परिवाद पत्र दायर कर कहा है कि वे स्टील फैक्ट्री के मालिक हैं। उपरोक्त लोग उनके साथ लोहे का व्यापार करते थे। वे अपने कारखाने से छड़ बनानेवाला इंगोर्ट एलायड स्टील को देते थे। इसी कड़ी में 95.99 लाख रुपया बकाया हो गया। भुगतान मांगने पर सभी ने 50 हजार का एक चेक दिया जो पंजाब नेशनल बैंक का था। उस चेक को उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा गिरिडीह शाखा में लगाया। बैंक खाता में पर्याप्त राशि नहीं रहने के कारण चेक बाउंस हो गया। पुन: उस चेक को आगे भी दो बार क्लीयर होने के लिए लगाया पर चेक बाउंस होता गया। इसकी सूचना एलाइड स्टील के मालिक को दी पर राशि का भुगतान नहीं किया गया।
अधिवक्ता के निधन पर शोक सभारीय अधिवक्ता केदारनाथ सहाय के निधन पर सोमवार को जिला अधिवक्ता संघ द्वारा शोक सभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पांडेय ने करते हुए कहा कि केदारनाथ सहाय दीवानी मामलों के एक जानकार अधिवक्ता थे। उनके निधन से संघ को अपूरणीय क्षति हुई है। महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि केदार बाबू दीवानी के साथ बैं¨कग मामलों के उच्च स्तर के अधिवक्ता थे। सभा को कई वरीय अधिवक्ताओं ने संबोधित किया। सभी ने उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली को याद किया। केदारनाथ सहाय का निधन उसके आवास शहर के अरगाघाट में बीते 17 फरवरी को हो गया था। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। स्व. सहाय अपने पीछे तीन पुत्र, तीन पुत्री समेत भरापूरा परिवार छोड़ गए हैं। शोक सभा में अधिवक्ता विजय कुमार सिन्हा, प्रकाश सहाय, अजय कुमार सिन्हा, रामेश्वर यादव, पं. शंभूनाथ सहाय, मुकेश कुमार, निरंजन प्रसाद, महेन्द्र प्रसाद समेत कई लोग शामिल थे।