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फर्जी लाभुकों से वसूली जाएगी राशि, होगी प्राथमिकी

गिरिडीह : खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आने वाले राशन कार्ड धारकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई

By Edited By: Published: Mon, 16 Jan 2017 05:59 PM (IST)Updated: Mon, 16 Jan 2017 05:59 PM (IST)
फर्जी लाभुकों से वसूली जाएगी राशि, होगी प्राथमिकी
फर्जी लाभुकों से वसूली जाएगी राशि, होगी प्राथमिकी

गिरिडीह : खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आने वाले राशन कार्ड धारकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उनसे अब तक लिए गए खाद्यान्न, किरासन तेल आदि की राशि जोड़कर वसूली जाएगी। यह बात मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कही। कहा कि उन्होंने ऐसे कार्डधारकों की पहचान करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है।

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सोमवार को वीडियो संवाद के जरिए विभागीय पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव ने धान अधिप्राप्ति की समीक्षा करते हुए सभी धान क्रय केंद्रों को अविलंब क्रियाशील करने का निर्देश दिया। साथ ही निबंधित सभी किसानों को एसएमएस भेजने का निर्देश दिया, ताकि किसान संबंधित पैक्स में जाकर धान की बिक्री कर सके। ई-पॉश मशीन द्वारा चिन्हित किए जा रहे फर्जी राशन कार्ड सहित बाहर में रहने वाले लाभुकों के कार्ड को निरस्त करने का निर्देश दिया। कहा कि सभी अंत्योदय कार्डधारकों को अपने-अपने घर के बाहर दिवार पर लिखवाना है कि वे अंत्योदय कार्डधारी हैं। मौके जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामचंद्र पासवान, एसडीओ नमिता कुमारी, रवि शंकर विद्यार्थी, ज्ञान प्रकाश ¨मज आदि उपस्थित थे।


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