चुनाव को लेकर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू
नगर उटंारी : अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार एक्का ने नगर उंटारी अनुमंडल में भयमुक्त, शांतिपूर्ण विधि
नगर उटंारी : अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार एक्का ने नगर उंटारी अनुमंडल में भयमुक्त, शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था व निष्पक्ष मतदान कराने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया है। यह आदेश 27 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जारी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि गत 25 अक्टूबर से आदर्श अचार संहिता लागू है। आगामी 25 नवंबर को चुनाव होना है। चुनाव घोषणा के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों की गतिविधियां बढ़ गई है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण आदर्श अचार संहिता के उल्लंघन की संभावना बनी हुई है। असमाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की जा सकती है। इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। शांति व्यवस्था भंग व जानमाल को नुकसान पहुंच सकता है, जिस कारण अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति, समूह, अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के सदस्य बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के जनसभा का आयोजन नहीं करेंगे और ना ही जुलूस निकालेंगे। दूसरे अभ्यर्थी या राजनीतिक दल द्वारा आयोजित जनसभा अथवा जुलूस में बाधा उत्पन्न करना या वहां से जुलूस ले जाना प्रतिबंधित है। दूसरे दलों के सदस्य व नेताओं का पुतला लेकर चलना-जलाना प्रतिबंधित है। जुलूस में ऐसी वस्तुओं को लेकर चलना पूर्णत: प्रतिबंधित है जिनका इस्तेमाल प्रक्षेपास्त्र की तरह किया जाता है। कोई भी अभ्यर्थी दल या सहयोगी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे समाज के विभिन्न वर्गो के बीच तनाव उत्पन्न हो जाये। किसी तरह का धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित है। मतदाताओं के बीच जातिय अथवा धार्मिक भावनाओं के आधार पर प्रचार करना प्रतिबंधित है। किसी भी दल के सदस्य के नेता अथवा अभ्यर्थी के निजी जीवन पर किसी तरह का आरोप लगाना प्रतिबंधित है। किसी भी दल, अभ्यर्थी या उसके सहयोगी द्वारा किसी भी तरह का शिलान्यास व उद्घाटन समारोह आयोजित करना प्रतिबंधित है। अनुज्ञप्ति शस्त्र, गड़ासा, भाला, तीर, धनुष आदि लेकर चलना व किसी भी तरह की खरीद बिक्री प्रतिबंधित है। पांच या पांच से अधिक का समूह बनाकर चलना प्रतिबंधित है। लेकिन यह आदेश कार्यावधि के दौरान सरकारी या गैर सरकारी सेवकों, पर्यटकों, परीक्षार्थी, बराती पार्टी, शव यात्रा या पूजा स्थल पर पूजा के उद्ेश्य से एकत्रित व्यक्तियों पर तथा जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुमति पर लागू नहीं होगा। साथ ही सिख व नेपाली समुदाय के लिए उनके धर्मिक रीति रिवाज के अनुरूप कृपाण व खुखरी रखकर चलने पर अथवा धार्मिक जुलूस पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।