नक्सल प्रभावित इलाकों में उड़ेंगे हेलिकॉप्टर
दुमका : उपायुक्त हर्ष मंगला ने बुधवार को समाहरणालय कक्ष में बताया कि चुनाव की प्रशासनिक तैयारी पूरी
दुमका : उपायुक्त हर्ष मंगला ने बुधवार को समाहरणालय कक्ष में बताया कि चुनाव की प्रशासनिक तैयारी पूरी हो गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित बूथों पर हेलिकॉप्टर से नजर रखी जाएगी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में भाजपा पर छह, झामुमो पर 18, काग्रेस पर एक, आजसू पर चार, मेलर आदिम जनजाति संघर्ष मोर्चा पर दो, टीएमसी पर दो, अभाविप पर एक, जेपीसी पर एक, झाविमो पर दो, राजद पर एक व अन्य पार्टियों पर तीन मामले दर्ज किए गए हैं। चार हजार 90 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया है। 1245 लोगों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई हुई है।
जिले में कुल 969 मतदान केंद्र हैं। इसे 156 सेक्टर में बांटा गया है। 96 कलस्टर बनाए गए हैं। 100 मतदान केंद्र पर माइक्रो आब्जर्वर तैनात रहेंगे। 82 बूथ पर लाइव मतदान होगा। 72 बूथों पर वीडियो रिकार्डिग होगी।
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500 बूथ पर पारा मिलिट्री फोर्स
एसपी अनूप टी मैथ्यू ने बताया कि पाच सौ से ज्यादा बूथों पर पारा मिलिट्री फोर्स तैनात रहेंगे। जिले को 15 जाने में बांटा गया है। आठ वरीय जोनल दंडाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। 19 जगह पर एम्बुलेंस की सुविधा बहाल रहेगी। बूथ पदाधिकारियों को मेडिकल कीट उपलब्ध कराई जाएगी। जिला की सीमा को सील करने का आदेश दिया जा चुका है। 51 जगह पर हेलिपैड बनाया जा रहा है. किसी भी बूथों पर लाठीधारी पार्टी तैनात नहीं होंगे। जिले में कुल 969 बूथों में से अति संवेदनशील बूथों की संख्या 234, संवेदनशील 355 एवं सामान्य 380 है।
3876 मतदान कर्मी
उपायुक्त ने बताया कि दुमका में कुल 3876 मतदान कर्मी हैं। सुरक्षित कोटे में 392 को रखा गया है। कुछ बूथ पर दो दिन पूर्व ही ईवीएम पहुंच जाएगी। चुनाव में धन-बल रोकने के लिए कई प्रतिष्ठानों और वाहनों से एक करोड़ 38 लाख रुपया जब्त किया गया है। पर्चा वितरण का कार्य लगभग 95 फीसद पूरा कर लिया गया है। मौके पर डीडीसी रामाशंकर प्रसाद, प्रशिक्षु आइइएस आकांक्षा रंजन, एसडीओ सुधीर कुमार, अपर समाहर्ता उदय प्रताप आदि मौजूद थे।
चुनाव को ले ड्राई डेट घोषित
दुमका : उपायुक्त के आदेश पर विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं स्वच्छ चुनाव कराने के लिए ड्राई डेट घोषित कर दिया गया है। डीपीआरओ प्रभात शंकर ने बताया कि 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तथा 23 दिसंबर को जिले में ड्राई डेट घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले की सभी प्रकार कि उत्पाद अनुज्ञप्तिया (देशी शराब, विदेशी शराब, मिश्रित शराब की खुदरा उत्पाद दुकानें तथा मदिरा के थोक बिक्री केन्द्र) पूर्णतया बंद रहेगी। किसी होटल, भोजन पाकशाला, दुकान अथवा किसी लोक या निजी स्थान में कोई भी स्प्रीट युक्त सामान एवं अन्य किसी प्रकार का मादक लिकर नहीं बेचे जाएंगे।