बदसलूकी करनेवाले भाजपा नेता के पुत्र को थाने से मिली जमानत तो महिला पुलिस अधिकारी ने सौंपा इस्तीफा
सरायढेला थाना में पदस्थापित सहायक अवर पुलिस निरीक्षक (एएसआई) ममता कुमारी ने गैर जमानती धाराओं में भाजपा नेता दिलीप सिंह के पुत्र सूरज कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
जागरण संवाददाता, धनबाद: सरायढेला थाना में पदस्थापित सहायक अवर पुलिस निरीक्षक (एएसआई) ममता कुमारी ने सरायढेला थाना में भारतीय दंड संहिता के तहत गैर जमानती धाराओं में भाजपा के मनईटांड मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह, उनके पुत्र सूरज कुमार और भतीजे रवि कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। भाजपा नेता का पुत्र और भतीजा को गुरुवार को गिरफ्तार भी किया गया। मामला सत्ता पक्ष के नेताओं से जुड़ा था। शुक्रवार को दोनों को सरायढेला थाना से जमानत दे दी गई। अब यह मसला झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश मुख्यालय तक जा चुका है। इधर, दोनों को थाने से ही जमानत मिलने के बाद ममता ने एएसपी मनोज रतन चोथे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कहा कि अपनी प्रतिष्ठा के साथ समझौता कर वह नौकरी नहीं कर सकतीं।
क्या है मामला: सरायढेला थाना की एएसआई ममता कुमारी गुरुवार को मुख्य सड़क पर वाहन जांच कर रही थी। भाजपा नेता के पुत्र और भतीजा की बाइक को जांच के लिए रुकवाया तो भाजपा के मनईटांड मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह आ धमके। ममता कुमारी की खूब लानत मलानत की। ममता कुमारी ने अपने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। ममता कुमारी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि सूरज कुमार बाइक चला रहे थे। जांच के लिए गाड़ी रुकवाई तो सूरज कुमार ने कहा कि दिख नहीं रहा है कि किसकी मोटरसाइकिल है, गाड़ी रुकवाने की हिम्मत कैसे हुई। बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे युवकों से कागजात दिखाने को कहा गया तब उनलोगों ने किसी को फोन लगाया। फोन पर बात करने के लिए दबाव डालने लगे। उन्होंने फोन पर बात करने से इनकार किया तो दोनों युवक उनका हाथ पकड़ कर खींचने लगे। इसी बीच बिना नंबर की स्कूटी से दिलीप सिंह समेत कुछ और लोग आए। उनके साथ दुव्र्यवहार किया। अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हुए गोली मारने की धमकी दी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी। इसके बाद दोनों वाहनों को तुरंत जब्त किया गया।
थाने में ममता को मनाते रहे भाजपा जिलाध्यक्ष: भाजपा नेता दिलीप सिंह, उनके पुत्र और भतीजा पर केस होने के बाद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह समेत सारे प्रमुख नेताओं ने सरायढेला थाना में डेरा डंडा डाल दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष थाना में ममता कुमारी को मनाते रहे। ममता कुमारी ने भाजपा नेताओं से कह डाला था कि वे पुलिस विभाग की नौकरी से त्यागपत्र दे देंगी। मगर ऐसे मामले में समझौता नहीं करेंगी। उनके साथ पुलिस महकमा का सरेआम अपमान किया गया है। मसला सीएम हाउस तक गया। आला अफसरों को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद आरोपियों को थाना से जमानत दी गई।
इन धाराओं में दर्ज की गई है प्राथमिकी
341 : जमानती : किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना : अधिकतम एक माह की साधारण सजा एवं 500 रुपए जुर्माना
353 : गैर जमानती : सरकारी काम में बाधा डालना : अधिकतम दो साल का सश्रम कारावास, जुर्माना या दोनों
354 : गैर जमानती : महिला छेडख़ानी का आरोप लगाए तो : एक से सात साल तक सश्रम कारावास, जुर्माना या दोनों
504 : जमानती : लोक शांति भंग करने के इरादा से उकसाना : अधिकतम दो साल की सजा, जुर्माना या दोनों
506 : जमानती : मृत्यु या गंभीर चोट के लिए आपराधिक धमकी देना : अधिकतम सात साल की सजा, जुर्माना या दोनों
509 : जमानती : किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के मकसद से कोई शब्द कहना : अधिकतम तीन साल की सजा, जुर्माना या दोनों
34 आईपीसी : समान इरादा से कोई आपराधिक कृत्य समूह में किया जाय
"भारतीय दंड विधान की धारा 353 और 354 गैर जमानती धारा है। किसी केस में यह दोनों धारा लगी है तो थाना से जमानत नहीं दी जा सकती। अगर थाना से जमानत दी गई है तो गलत है।"
अभय भट्ट, अधिवक्ता, धनबाद