भागाबांध कोलियरी र्क्लक को 4 साल कैद
धनबाद : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद यादव ने अमानत में खयानत के एक मामले की सुनवाई पूरी
धनबाद : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद यादव ने अमानत में खयानत के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी पेंशन क्लर्क को चार साल कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। बीसीसीएल के तत्कालीन विजलेंस अधिकारी आनंद प्रकाश के बयान पर ये मुकदमा 19 दिसंबर 07 को दर्ज किया गया था। आरोप ये था कि भागाबांध कोलियरी पेंशन र्क्लक इंद्रजीत प्रसाद लाला ने स्थानीय कर्मी पादो मांझी के पीएफ खाते से दो लाख अस्सी हजार रुपये बतौर लोन निकाल लिया था। ये रकम पादो मांझी के बेटी सुनीता और रूपा की शादी के नाम पर निकाली गई थी लेकिन सच्चाई ये थी कि पादो मांझी की कोई बेटी ही नहीं है। इस बात की भनक जब बीसीसीएल विजलेंस को लगी तो छानबीन के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया, मामले की जांच तत्कालीन सीबीआइ निरीक्षक आरसी खत्री ने की। हालांकि बाद में क्लर्क इंद्रजीत ने पादो मांझी को ये रकम लौटा दी थी लेकिन मुकदमा चलता रहा। कोर्ट ने इ्रंदजीत को दोषी मानते हुए 4 साल कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा मुकर्रर की है। अभियोजन की ओर से सीबीआइ के पीपी मुकेश कुमार सिन्हा ने पैरवी की।